छपरा (सदर): चुनाव में अपने ऊपर दर्ज मुकदमे में फरारी से संबंधित तथ्य छिपाने वाले इसुआपुर प्रखंड की निपनिया पंचायत के मुखिया रामप्रकाश दास उर्फ रामप्रकाश पटवा की कुरसी खतरे में है. राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी ने निपनिया पंचायत के मुखिया रामप्रकाश दास उर्फ रामप्रकाश पटवा से तीन दिनों के भीतर जवाब देने को कहा है. इसमें सारण के पुलिस अधीक्षक ने मढ़ौरा थाना कांड संख्या 36/2002 में फरार रहते हुए भी मुखिया श्री दास द्वारा तथ्य छिपाते हुए इसुआपुर प्रखंड के निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल करने के संबंध में जांच रिपोर्ट दी थी. यही नहीं, इस संबंध में इसुआपुर के निर्वाची पदाधिकारी द्वारा भी मढ़ौरा एसडीओ को किसी भी प्रकार का शपथपत्र नहीं देने के संबंध में पत्रंक 730, दिनांक 24.12.11 को मढ़ौरा एसडीओ को पत्र भेजा गया था. पत्र के आलोक में सारण के निर्वाची पदाधिकारी सह डीएम कुंदन कुमार ने लिखा है कि भारतीय दंड विधान की धारा 177/181 एवं बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा के तहत दंडनीय अपराध है.
यदि तीन दिनों के अंदर आपके द्वारा जवाब नहीं दिया गया, तो आपके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा सकती है. यही नहीं, पंचायती राज अधिनियम के तहत पदच्युतगी की एकतरफा कार्रवाई भी हो सकती है.
प्राथमिकी का आदेश
राज्य निर्वाचन आयोग ने छपरा नगर पर्षद वार्ड नंबर 42 की पदच्युत वार्ड आयुक्त आशा देवी उर्फ आशा कुमारी के विरुद्ध बिहार न्यायपालिका अधिनियम 2007 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया. सरस्वती देवी द्वारा दायर वाद संख्या 39/2012 में पदच्युतगी के बाद आयोग के निर्देश पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम कुंदन कुमार ने सदर एसडीओ को प्राथमिकी का आदेश दिया है.