छपरा(कोर्ट) : भेल्दी के रायपुरा मैदान में चुनावी भाषण के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी द्वारा किये गये आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में सीजेएम ने उच्च न्यायालय से अंतिम आदेश प्राप्ति को लेकर अनुरोध पत्र लिखने का आदेश दिया है . गुरुवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी किशोरी लाल ने राबड़ी देवी पर चल रहे वाद संख्या 83/17 जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा वाद में अग्रिम कार्रवाई पर रोक लगाये जाने का आदेश दिया गया था,
में उन्होंने अपने कार्यालय को पूर्व आदेश के अनुपालन एवं अंतिम आदेश की प्राप्ति को लेकर अनुरोध पत्र भेजने का निर्देश दिया है. ज्ञात हो कि पूर्व मुख्यमंत्री के अधिवक्ता ने इस वाद में कोर्ट द्वारा लिए गये संज्ञान को निरस्त करने को ले 22 नवंबर 2013 को उच्च न्यायालय में क्रिमनल मिश्लेनियस संख्या 37821/10 दाखिल किया था. जिस पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति ने वाद की अग्रिम कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया था और निचली अदालत ने उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में
आगे की कार्रवाई को स्थगित कर दिया था. इसी वाद में आगे की कार्रवाई को ले अंतिम आदेश की प्राप्ति को ले अनुरोध पत्र भेजने का निर्देश दिया गया है . बताते चले कि पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2009 के 4 अप्रैल को भेल्दी के रेपुरा उच्च विद्यालय के प्रांगण में आयोजित चुनावी सभा में आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किये जाने का आरोप लगाते हुए एक प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. अमनौर के तत्कालीन सीओ व सभा के लिये प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी संदीप शेखर प्रियदर्शी ने राबड़ी के विरुद्ध 5 अप्रैल 2009 को भेल्दी थाना कांड संख्या 28/09 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम1951 की धारा 125 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी थी . जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री 18 मई 2010 को सीजेएम कोर्ट में उपस्थित हो अपना जमानत याचिका दायर किया था, और कोर्ट ने उनके आवेदन को स्वीकृत करते हुए सात हजार के दो बंधपत्र पर जमानत दिये जाने का आदेश दिया था.