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आयोग ने जारी किया अभ्यर्थियों के लिए मार्गदर्शन

समस्तीपुर : नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अभ्यर्थियों व सरकार के लिए मार्गदर्शन भी जारी कर दिया है. आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि चल रहे कार्यक्रमों को जारी रखा जा सकता है. अनिश्चय की स्थिति में आयोग से मार्गदर्शन एवं अनुमोदन प्राप्त किया जा सकता है. बाढ़, सूखा, […]

समस्तीपुर : नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अभ्यर्थियों व सरकार के लिए मार्गदर्शन भी जारी कर दिया है. आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि चल रहे कार्यक्रमों को जारी रखा जा सकता है. अनिश्चय की स्थिति में आयोग से मार्गदर्शन एवं अनुमोदन प्राप्त किया जा सकता है. बाढ़, सूखा, महामारी व अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों के व्यक्तियों के लिये राहत एवं पुनर्वास संबंधी उपाय प्रारंभ किया जा सकता है एवं जारी रखा जा सका है.

गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को दी जा रही चिकित्सकीय या नकद सुविधाएं उचित अनुमति से जारी रखी जा सकती हैं. निर्वाचन सभाओं के आयोजन के लिए सार्वजनिक स्थान यथा मैदान निष्पक्ष रूप से सभी उम्मीदवारों के लिये उपलब्ध होना चाहिए. विश्रम गृह, डाक बंगले व अन्य सरकारी आवास निर्वाचन लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों को न्याय संगत आधार पर उपलब्ध होने चाहिए. उम्मीदवारों की आलोचना उनकी नीतियों, कार्यक्रमों, पुरानी रिकार्ड और कार्य मात्र से संबंधित होनी चाहिए.

आयोग ने कहा है कि जुलूस का रास्ता ऐसा होना चाहिए, जिससे यातायात में कोई बाधा नहीं हो. किसी भी जुलूस के शुरू होने का समय एवं स्थान, जुलूस का मार्ग तथा जुलूस के समाप्त होने का समय एवं स्थान पहले से तय कर पुलिस प्रशासन से जुलूस निकालने के लिए सक्षम प्राधिकार ले ली जानी चाहिए. कार्यकर्ताओं द्वारा बिल्ले या पहचान पत्रों को अवश्य प्रदर्शित किया जाना चाहिए. मतदाताओं को सफेद कागज पर पहचान पर्ची जारी किया जाना चाहिए. मतदान के दिन वाहन चलाने पर प्रतिबंधों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जाना चाहिए. राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त वैध प्राधिकार पत्र वाले व्यक्ति ही मतदान केंद्र पर किसी भी समय प्रवेश कर सकते हैं. कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितना भी उच्चपदासीन हो इस मामले का अपवाद नहीं हो सकता, सिवा इसके कि वह संबंधित मतदान केंद्र पर मत देने के लिए जा सकता है. निर्वाचन के संचालनों में कोई शिकायत या समस्या राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षकों, रिटर्निंग अफसर, जोनल एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट, आयोग की जानकारी में लाया जाये.

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