सीबीएसइ ने मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को वेबसाइट बनाने का
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गूगल पर उपलब्ध होगा निजी स्कूलों का बायोडाटा
सीबीएसइ ने मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को वेबसाइट बनाने का दिया निर्देश वेबसाइट नहीं बनानेवाले स्कूलों के विरुद्ध होगी सख्त कार्रवाई अन्य मानकों को भी पूरा करने का दिया निर्देश समस्तीपुर : अब गूगल पर निजी स्कूलों का बयोडाटा उपलब्ध रहेगा़ इसके लिए सीबीएसइ ने सभी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को पत्र लिखकर निर्देश दिया […]
दिया निर्देश
वेबसाइट नहीं बनानेवाले स्कूलों के विरुद्ध होगी सख्त कार्रवाई
अन्य मानकों को भी पूरा करने का दिया निर्देश
समस्तीपुर : अब गूगल पर निजी स्कूलों का बयोडाटा उपलब्ध रहेगा़ इसके लिए सीबीएसइ ने सभी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को पत्र लिखकर निर्देश दिया है़ सीबीएसइ के मानक के अनुरूप अपनी जानकारी वेबसाइट बनाकर उसपर अपलोड करने का निर्देश दिया है़ वेबसाइट नहीं बनाने वाले और अपडेट नहीं करने वाले स्कूलों के स्टूडेंट्स 2018 की बोर्ड परीक्षा के लिए रजिस्टर्ड नहीं किये जायेंगे़ ऐसे स्कूल के छात्र 2018 की बोर्ड परीक्षा में शामिल नहीं होंगे़
साथ ही सीबीएसइ ऐसे स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी़ इतना ही नहीं, सीबीएसइ ऐसे स्कूलों को चिह्नित कर उसकी मान्यता रद्द करने की भी कार्रवाई शुरू करेगी़ सीबीएसइ का कहना है कि फरवरी 2017 के बाद ही निजी स्कूलों की वेबसाइट को फलोअप किया जायेगा़
अभिभावकों को नहीं मिलती जानकारी : निजी स्कूलों की वेबसाइट नहीं रहने से लोगों को स्कूल के संदर्भ में अभिभावकों को कोई जानकारी नहीं मिलती है़ अभिभावक जब स्कूलों की शिकायत सीबीएसइ से करते हैं, तो सीबीएसइ को भी वेबसाइट के अभाव में सारी जानकारी या शिकायत का निष्पादन नहीं कर पाती है़ इसीलिए स्कूलों की वेबसाइट बनाना अनिवार्य कर दिया गया है़ मान्यता प्राप्त स्कूलों को निर्धारित मानकों को हर हाल में पूरा करने के लिए कई सवालों का जवाब सीबीएसइ ने मांगा है़ निजी स्कूलों को कमरा वर्ग सहित खेल का मैदान, सीसीटीवी कैमरा, अग्निशमन यंत्र सहित अन्य कई सुविधाओं की सूची मांगी है़ केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के डायरेक्टर ने कहा है कि निजी स्कूलों की फीस वृद्धि, अन्य मनमानियों को रोकने के लिये सरकार पूरी तरह से सक्षम है. निजी स्कूलों को सीबीएसइ की मान्यता तभी मिलती है, जब राज्य का शिक्षा विभाग उन्हें एनओसी प्रदान करता है़ एनओसी की शर्तों में साफ लिखा होता है कि शिक्षा नियमावली के नियमों का उल्लंघन सही पाये जाने पर एनओसी वापस ले ली जायेगी़ ऐसी हालत में स्कूलों को दी गयी सीबीएसइ की मान्यता स्वत: ही समाप्त हो जायेगी़
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