समस्तीपुरः धोखाधड़ी व जालसाजी करने के आरोप में जिला परिषद, समस्तीपुर के दो अभियंताओं सहित चार लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज की गयी है. दरभंगा जिला के बहेड़ी थाना के शेर गांव निवासी संवेदक राम अवतार यादव के आवेदन पर मुसरीघरारी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी है.
दर्ज मामले में जिला परिषद के जिला अभियंता अभय कुमार, कनीय अभियंता अरविंद कुमार के अलावे हरपुर एलौथ गांव के संजीव कुमार राय व ब्रजनंदन राय को आरोपित किया है. दर्ज मामले के अनुसार मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना के तहत पुल निर्माण कार्य के लिए जिला अभियंता ने निविदा निकाली थी. इसके तहत भमरुपुर हरपुर एलौथ औद्योगिक क्षेत्र जाने वाले पथ में पुल निर्माण कराया जाना था. निर्माण कार्य करने के लिए कार्यस्थल पर सामग्री गिरायी गयी. बीस लाख पचास हजार रुपये का कार्य किया गया. पुल निर्माण का कार्य अंतिम स्टेज पर पहुंच चुका था. इसके एवज में मात्र सोलह लाख रुपये दिया गया.
निविदा के आधार पर तय राशि के अनुसार शेष राशि का भुगतान करने में टाल मटोल किया जाने लगा. 62 हजार की राशि का भुगतान नहीं किया गया. इसके अलावा कार्य स्थल पर लगभग दो लाख रुपये की निर्माण सामग्री पड़ी हुई थी. उसे जबरन उठवा लिया गया. कोर्ट के आदेश पर दर्ज प्राथमिकी के साथ ही पुलिस मामले की जांच शुरू कर
दी है.