समस्तीपुरः राज्य सरकार ने जिले की त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं तथा ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को विभिन्न भत्ते के भुगतान को 8 करोड़ 72 लाख 73 हजार 276 रुपये की स्वीकृति प्रदान की है. हालांकि भुगतान आवंटन आदेश मिलने के बाद ही किया जायेगा. गत वर्ष जून में राज्य सरकार ने सभी भत्ते को दोगुना कर इसे 1 अप्रैल 2013 के प्रभाव से लागू कर दिया था. इस निर्णय के बाद यह पहली स्वीकृति आदेश है.
डीडीसी आरके शर्मा ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से राशि खाते में भेजी जायेगी. इस राशि के माध्यम से जिला परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, पंचायत समिति के प्रमुख तथा उप प्रमुख, ग्राम पंचायत के मुखिया तथा उप मुखिया, ग्राम कचहरी के सरपंच तथा उप सरपंच को नियत भत्ता (प्रति माह), दैनिक भत्ता तथा यात्र भत्ता का भुगतान किया जायेगा. अनुसूचित जाति एवं अति पिछड़ा वर्ग की पुरुष एवं महिला तथा सामान्य वर्ग की महिला जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है को विशेष भत्ता के रुप में 2 सौ रुपये प्रति बैठक की दर से विशेष भत्ता अलग से मिलेगा.
विशेष भत्ता जिप, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत की सामान्य, विशेष व स्थायी समिति की बैठक एवं ग्राम कचहरी की न्याय पीठ की बैठक में भाग लेने के लिए है. वर्ष 2013-14 में 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014 तक के भुगतान की स्वीकृति बढ़ी दर पर भुगतान 1 अप्रैल 2013 के प्रभाव स़े अगर राशि शेष रह जाएगी तो उसका उपयोग विगत वर्षो के बकाया भुगतान के लिए पूर्व निर्धारित दर से होगा.