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आश्रितों के बीच 21 लाख का भुगतान

समस्तीपुरः स्थानीय इंद्रालय स्थित अधिकारी क्लब में सोमवार को पेंशन अदालत का आयोजन किया गया. इसकी अध्यक्षता करते हुए मंडल रेल प्रबंधक अरुण मलिक ने पेंशन अदालत की उपयोगिता पर विस्तार से चर्चा किया. उन्होंने कहा कि सभी सेवानिवृत या मृत रेल कर्मियों के आश्रितों की समस्याओं का त्वरित गति से निष्पादन के लिए आवश्यक […]

समस्तीपुरः स्थानीय इंद्रालय स्थित अधिकारी क्लब में सोमवार को पेंशन अदालत का आयोजन किया गया. इसकी अध्यक्षता करते हुए मंडल रेल प्रबंधक अरुण मलिक ने पेंशन अदालत की उपयोगिता पर विस्तार से चर्चा किया. उन्होंने कहा कि सभी सेवानिवृत या मृत रेल कर्मियों के आश्रितों की समस्याओं का त्वरित गति से निष्पादन के लिए आवश्यक कार्यवाही की जायेगी.

वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी अरुण कुमार यादव ने कहा कि पहली बार 15 दिसंबर 1986 को बड़ौदा में पेंशन अदालत आयोजित किया गया था. जिसका उदघाटतन तत्कालीन रेल मंत्री माधव राव सिंधिया एवं तत्कालीन कार्मिक राज्य मंत्री पी चिदंबर के द्वारा किया गया. उसी समय से प्रत्येक वर्ष 15 दिसंबर को पेंशन अदालत का आयोजन किया जाता है.

उन्होंने बताया कि पेंशन अदालत में कुल 74 मामले दर्ज किये गये. इस दौरान मंडल रेल प्रबंधक ने 53 पूर्व कर्मचारी एवं मृत रेल कर्मी के आश्रितों को कुल 21 लाख 15 हजार 458 रुपये का भुगतान किया गया. साथ ही पेंशन अदालत की परिधि से बाहर के मामलों का भी निबटारा किया गया. मौके पर एडीआरएम बीएस दोहरे, सीनियर डीएफएम रोहित परमार, सीनियर डीइइ दिनेश साह, सीनियर डीएमइ आरडी मौर्या, सीनियर डीसीएम एमएआइ हुमायूं, पेंशनर समाज के प्रतिनिधि एसएन सिंह, शिवेंद्र कुमार पांडेय, एससीएसटी यूनियन के लालबाबू राम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.

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