समस्तीपुरः दक्षता परीक्षा में असफल शिक्षकों को अब न्यायालय जाने की आवश्यकता नहीं है. बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष रामचंद्र राय ने बताया कि दो बार असफल शिक्षक नियमावली 2012 के अनुसार सेवा से हटाये जाने का प्रावधान सरकार ने किया है. लेकिन इसके विरुद्ध संघ ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दिया है.
19 अक्तूबर 2013 को दक्षता परीक्षा ली गयी थी. जिसमें सामान्य शिक्षक कोटि प्रश्न संख्या 9, 25 एवं 37 और उर्दू शिक्षक कोटि के लिए प्रश्न संख्या 26, 37 एवं 45 त्रुटिपूर्ण था. संघ ने 21 अक्तूबर को राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिसर बिहार के निदेशक हसन वारिस से लिखित मांग की थी. निदेशक द्वारा मूल्यांकन के बाद तीन अंक जोड़ दिया है. उन्होंने कहा कि सेवा से हटाये जाने का प्रावधान सरकार द्वारा किया गया है.
यदि सरकार इसे वापस नहीं लेती है तो संघ पूरे बिहार में चरणबद्घ आंदोलन करेगी. उन्होंने शिक्षकों को साहस व धैर्य रखने की अपील की है.राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा नियोजित शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी के लिए हर तीन साल पर दक्षता परीक्षा आयोजित की जाती है. इसमें जिले के 1675 नियोजित शिक्षक भाग लिया था.