समस्तीपुरः केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के निर्देश के बाद आयकर विभाग ने छोटे करदाताओं को बड़ी राहत देने का फैसला किया है. ऐसे करदाताओं का आयकर रिफंड नहीं रोकने का फैसला लिया गया है. विभाग के इस निर्णय के बाद से उन करदाताओं को राहत मिलेगी, जिनका पांच हजार रुपये तक का रिफंड विभाग के पास बकाया है. अधिकारियों की मानें तो इस संबंध में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की बैठक में फैसला लिया गया, इसकी जानकारी देश के सभी मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालयों को भी भेजी गई है.
आयकर विभाग के अधिकारी यू के मिश्र के अनुसार इस आदेश का फायदा उन्हीं लोगों को मिल सकेगा, जिन्होंने ऑनलाइन रिटर्न फाइल की है. विभाग के इस निर्णय के बाद पांच हजार रुपये तक के रिफंड के बकायेदारों के साथ ही ऐसे करदाताओं को भी लाभ मिलेगा, जिन पर विभाग ने किसी भी कर निर्धारण वर्ष में पांच हजार रुपये तक के बकाया की डिमांड निकाल रखी है. मसलन अब तक अगर किसी कर निर्धारण वर्ष में करदाता का रिफंड निकलता था और उससे पहले किसी वर्ष में उसका विभाग को बकाया था तो आयकर विभाग खुद ही ऐसे रिफंड को एडजस्ट कर लेता था. अब यह एडजस्टमेंट नहीं होगा.
आयकर विभाग के इस फैसले का सीधा लाभ छोटे करदाताओं को मिलेगा. जिले में बड़ी संख्या में ऐसे करदाता हैं, जिनका पांच हजार रुपये तक का रिफंड है.ऐसे में रिफंड और मांग की राशि का आपस में समायोजन नहीं होने से हजारों की संख्या में उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा.