रोसड़ा : थाना क्षेत्र के रामनगर में विगत 12 साल पूर्व धारदार हथियार से जान मारने की नीयत से हत्या के प्रयास मामले में मंगलवार को एडीजे जयप्रकाश आर्य ने मामले के दोषी मुकेश कुमार राय को सजा सुनायी़
एडीजे ने सजा सुनाते हुए जानलेवा हमला करने के आरोप में दोषी को पांच साल सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपये का जुर्माना किया़
जुर्माने की राशि नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनायी है़ वहीं धारा 324 के तहत 2 साल का सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपये जुर्माना किया गया़ जुर्माने की राशि नहीं देने पर 3 माह का अतिरिक्त सश्रम सजा सुनायी गयी़
सजा सुनाते समय पीपी शिव शंकर यादव एवं बचाव पक्ष से अधिवक्ता संजय कुमार मौजूद थ़े मामले में विगत 11 जून को गवाहों के बयान के आधार पर उक्त आरोपित को एडीजे ने सुनवाई के बाद दोषी करार दिया था़
बता दें कि इस संबंध में रामनगर के रवींद्र कुमार राय ने थाने में विगत 22 जुलाई 2003 को कांड संख्या 70/03 दर्ज कराया था़ इसमें कहा गया कि आरोपित ने उनसे कुछ रुपये उधार लिए थ़े
जिसे मांगने पर बराबर टाल मटोल करते रह़े घटना तिथि को आरोपित ने उनके किराना दुकान पर आकर यह कह कर उन्हें ले गया कि रास्ते में रुपये दे देंग़े परन्तु रास्ते में एक खेत के निकट आरोपित ने अपने कमर से गड़ासा निकाल कर उनके गरदन पर जान मारने के नीयत से प्रहार कर दिया़
इससे गरदन काफी कट गया़ फिर दोबारा प्रहार करने पर सर भी कट गया. हल्ला करने पर ग्रामीणों को आते देख आरोपित भाग गया़ ग्रामीणों ने घायल को अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया जहां उनका इलाज किया गया.