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माकपा नेता मर्डर में चार को उम्रकैद

रोसड़ा : माकपा नेता वीरेंद्र प्रसाद सिंह व रामबदन सिंह हत्याकांड में फैसला आ गया है. सात साल बाद आये फैसले में चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी. सुनवाई को लेकर सोमवार सुबह से कोर्ट परिसर में भीड़ थी. कड़ी सुरक्षा में एडीजे जय प्रकाश आर्य की कोर्ट ने सजा का एलान […]

रोसड़ा : माकपा नेता वीरेंद्र प्रसाद सिंह व रामबदन सिंह हत्याकांड में फैसला आ गया है. सात साल बाद आये फैसले में चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी. सुनवाई को लेकर सोमवार सुबह से कोर्ट परिसर में भीड़ थी.

कड़ी सुरक्षा में एडीजे जय प्रकाश आर्य की कोर्ट ने सजा का एलान किया. दोषियों पर 25 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं भरने पर एक साल अतिरिक्त सजा काटनी होगी. मामले में धारा 307 भी लगी थी, इसके तहत सात साल की सजा व पांच हजार जुर्माने की सजा दी गयी.

इसके अलावा पिस्टल व मोबाइल चोरी में दो साल की सजा व एक हजार जुर्माना. आर्म्स एक्ट के तहत पांच साल की सजा व पांच हजार का जुर्माना भी लगा. सभी सजाएं साथ चलेंगी. वीरेंद्र प्रसाद सिंह व रामबदन सिंह की हत्या वर्ष 2008 में हुई थी. वीरेंद्र के भाई देवेंद्र प्रसाद सिंह की ओर से 16 मई 2008 को केस दर्ज किया गया. इसमें आठ को नामजद व तीन-चार को अज्ञात बताया गया था. इनमें चार पर दोष सिद्ध हुआ. इनमें साखमोहन के रामसेवक सिंह, डब्ल्यू रजक, उदय झा व देसरी के मिथिलेश साह शामिल हैं.

केस में कहा गया था कि श्रद्ध कर्म से लौटते समय रात 11 बजे महेंद्र सिंह के घर के निकट झाड़ी एवं के खेत से सभी आरोपितों ने दोनों को घेर लिया और फायरिंग की, जिसमें दोनों की मौत हो गयी. जाते समय हमलावर वीरेंद्र सिंह की पिस्तौल भी ले गये. केस में लिखा गया था कि वीरेंद्र व रामबदन ने एक मामले में गवाही दी थी.

इसी वजह से दोनों की हत्या की गयी.

प्राथमिकी में जेल में बंद अपराधी टुनटुन सिंह एवं मदन सिंह को षडयंत्रकर्ता बताया गया था, लेकिन कोर्ट को इनके खिलाफ सबूत नहीं मिले, जिससे इन्हें निदरेष बताया गया.

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