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होल्डिंग टैक्स वसूली को ले नप हुआ सख्त

वित्तीय वर्ष 2009-10 में विभाग के द्वारा अनुमोदित दर ही होगा लागूसमस्तीपुर. नगर परिषद प्रशासन बकाया होल्डिंग टैक्स वसूली को लेकर अब सख्त कदम उठाने की कार्ययोजना बनाते हुए कर संग्रहकों को दिशा निर्देश जारी किये हैं. जानकारी के मुताबिक नप प्रशासन ने वित्तीय वर्ष 2009-10 में नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा अनुमोदित […]

वित्तीय वर्ष 2009-10 में विभाग के द्वारा अनुमोदित दर ही होगा लागूसमस्तीपुर. नगर परिषद प्रशासन बकाया होल्डिंग टैक्स वसूली को लेकर अब सख्त कदम उठाने की कार्ययोजना बनाते हुए कर संग्रहकों को दिशा निर्देश जारी किये हैं. जानकारी के मुताबिक नप प्रशासन ने वित्तीय वर्ष 2009-10 में नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा अनुमोदित होल्डिंग टैक्स/संपत्ति कर दर पर ही बकाया वसूल करेगी. विभागीय पत्रांक 2744 व 907 के आलोक में जो व्यक्ति वित्तीय वर्ष में ससमय टैक्स नहीं देंगे, उनका अक्तूबर माह से उस वित्तीय वर्ष का एक साल बकाया टैक्स मानते हुए विलंब शुल्क की गणना कर वसूली करेगी. अगर वित्तीय वर्ष के सितंबर माह तक होल्डिंग टैक्स जमा कर दिया जाता है तो विलंब शुल्क की राशि नहीं ली जायेगी. टैक्स दारोगा भूपेंद्र सिंह ने बताया कि अक्तूबर माह से बकाया टैक्स मानते हुए 1.5 फीसदी प्रतिमाह विलंब शुल्क क ो जोड़ते हुए होल्डिंग टैक्स की वसूली की जायेगी. बताते चले कि नप क्षेत्राधीन सभी मकानों का नया कर निर्धारण वित्तीय वर्ष 2009-10 में किया गया था. विभागीय प्रावधानों के आलोक में प्रत्येक पांच वर्ष पर कर निर्धारण किया जाता है. वहीं वित्तीय वर्ष 2013-14 में वार्डों में वितरित स्व कर निर्धारण फार्म का वितरण किया गया था. लेकिन, अब तक लगभग 300 फार्म की ही प्राप्ति नप प्रशासन को हो सका है. जानकारी के मुताबिक स्व कर निर्धारण फार्म वार्ड के निवासियों के द्वारा नहीं जमा किया जाता है तो सरकारी निर्देशानुसार मकान के बाहर का मापकर 70 फीसदी व व्यवसायी मकानों का 80 फीसदी भागों का टैक्स निर्धारण कर वसूली की जायेगी.

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