रोसड़ा. राष्ट्रीय लोक अदालत में अनुमंडल के खड़हिया गांव निवासी ब्रजनंदन राय ‘बिरजू’ द्वारा बैंक लोन से संबंधित मामले के निबटारे की स्थानीय स्तर पर प्रमुखता से चर्चा हो रही है़ जानकारी देते हुए उन्होने बताया कि एसबीआइ रोसड़ा से वे परिवहन व्यवसाय के लिए वर्ष 1995 में बस की खरीदारी के लिए ऋण लिया था़ समय पर कर्ज आदायगी नहीं कर पाने के कारण कर्ज का बोझ बढ़कर 10 लाख 77 हजार हो गया़ उनके द्वारा ऋण के लगभग आधी राशि का भुगतान कई किस्तों के माध्यम से पूर्व में किया जा चुका था जिसके आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित लोक अदालत में मामले का निबटारा समझौते के आधार पर किया गया.
इसमें ऋणी द्वारा मात्र 28 हजार की राशि दिये जाने पर मामले को क्लोज करते हुए उन्हें क्लियरंेस संबंधी सर्टिफिकेट प्रदान किया है. कम राशि में हुए समझौते की स्थानीय स्तर पर खूब चर्चा हो रही है़