जल जीवन से निजी आवास परिसरों में भी लगेंगे रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम

समस्तीपुर : नगर निकाय के अंतर्गत अब निजी भवनों के परिसर में रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का निर्माण किया जायेगा. इस संबंध में नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव ने जिले के सभी नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारियों को पत्र के माध्यम से दिशा निदेश जारी किया है. उन्होंने अपने पत्र के माध्यम से […]
समस्तीपुर : नगर निकाय के अंतर्गत अब निजी भवनों के परिसर में रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का निर्माण किया जायेगा. इस संबंध में नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव ने जिले के सभी नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारियों को पत्र के माध्यम से दिशा निदेश जारी किया है.
उन्होंने अपने पत्र के माध्यम से बताया है कि जिले के स्रोतों एवं भू जल स्तर में गिरावट को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है. इस व्यवस्था को लागू करने से इसमें सुधार की पूरी संभावना बनती है. इसके लिए यह भी तय किया गया है प्रत्येक सौ वर्ग मीटर वाले छत के लिए न्यूनतम 6 घन मीटर वाले रिचार्ज पीट का निर्माण कराने का आदेश है. इसकी तैयारी कंकड़ों या ईंट की जानी से या नदी के बालू से भर कर किया जायेगा.
इसको कंक्रीट के बने छिद्र वाले स्लैब ये ढंकना है. अपने पत्र में उन्होंने इस अभियान में साथ देने वाले यानी रिचार्ज पीट का निर्माण कराने वाले भवनों के होल्डिंग टैक्स में पांच प्रतिशत की छूट दिये जाने की बात का भी जिक्र किया जाना है. उन्होंने बताया कि इसके लिए विभाग के वेबसाइट से मॉडल डिजाइन व इस्टिमेट को लिया जा सकता है.
500 वर्गमीटर वाले भवनों को किया जायेगा चिन्हित: वर्षा जल संभरण प्रणाली की व्यवस्था को सुनिश्चित कराए जाने को लेकर 5 सौ वर्गमीटर वाले भवनों को विभाग द्वारा चिन्हित कर गुगल मैप व जीआईएस बेस मैप के आधार पर फाईल तैयार किया जाएगा. इन्हें मैप पर निजी व सरकारी भवनों के कलर रूप में चिन्हित जाएगा. इस व्यवस्था को लागू करने लिए नगर परिषद व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार कर लोगों को जागरूक किया जायेगा. इस प्रकार के चिन्हित भवनों में रैन वाटर हार्वेस्टिंग लगाये जाने के लिए नगर परिषद तीस दिन का समय देते हुए भवन मालिक को सूचित करेगा.
इसके साथ ही परिषद स्थानीय स्तर पर उपलब्ध आंकडों एवं सूचना के आधार पर 15 मीटर या इससे अधिक उंचाई वाले 500 मीटर से अधिक पर जमीनी तौर अच्छादित जमीनी क्षेत्रफल वाले व्यवसायिक भवनों,कोचिंग संस्थानों,नर्सिंग होम,अस्पताल,सिनेमा हॉल,शॉपिंग मॉल की सूची तैयार की जायेगी व इन्हें नोटिस के माध्यम से रिचार्ज पीट निर्माण के लिए प्रेरित किया जायेगा. वहीं नोटिस में दिये अवधि के अंदर निर्माण कार्य नहीं कराए जाने की स्थिति में विभागीय कार्रवाई तय है.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




