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महिला की हत्या में चार अभियुक्तों को कारावास

दोषियों को सुनायी गयी है सजा दलसिंहसराय : अनुमंडल व्यवहार न्यायालय के एडीजे राजकिशोर पांडेय की कोर्ट ने दहेज़ प्रताड़ना को ले महिला की हत्या मामले में सोमवार को आरोपी दो महिलाओं समेत चार अभियुक्तों को सश्रम कारावास की सज़ा सुनायी. अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी नरेन्द्र कुमार शुक्ला ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि दलसिंहसराय […]

दोषियों को सुनायी गयी है सजा

दलसिंहसराय : अनुमंडल व्यवहार न्यायालय के एडीजे राजकिशोर पांडेय की कोर्ट ने दहेज़ प्रताड़ना को ले महिला की हत्या मामले में सोमवार को आरोपी दो महिलाओं समेत चार अभियुक्तों को सश्रम कारावास की सज़ा सुनायी.
अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी नरेन्द्र कुमार शुक्ला ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि दलसिंहसराय थाना काण्ड संख्या 63/ 2003 व एसटी संख्या 612/2005 मामले में चल रहे वाद में एडीजे ने चार अभियुक्तों को सज़ा सुनायी है. कहा कि मामले में धारा 498 में अभियुक्त चकलोकमान के हरिनारायण लाल के पुत्र संजीव कुमार व शम्भू कुमार, पुत्री सोनी कुमारी व पत्नी गीता देवी को दो दो वर्ष की साधारण कारावास व 2000 रुपये जुर्माना और जुर्माना अदा नहीं करने पर 3 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास जबकि धारा 304 बी में चारों को सात-सात वर्षों की सश्रम कारावास व 5000 रुपये जुर्माना और जुर्माना अदा न करने पर 6 माह की अतिरिक्त सश्रम कारावास की सज़ा सुनाये जाने की बात कही.
सभी सज़ाएं साथ-साथ चलेगी. दूसरी तरफ अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता संदीप कुमार सिन्हा उर्फ सोनू ने भी मामले में उक्त सज़ा सुनाये जाने की बात बताते हुए कहा कि मामले में विवाहिता महिला की दहेज़ प्रताड़ना को ले फांसी लगा कर हत्या करने का मामला दर्ज था. जिसमें सज़ा सुनायी गयी है.

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