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वेंडिंग जोन बना नहीं, सड़क किनारे सजती हैं दुकानें

समस्तीपुर : शहर में अब तक वेंडिग जोन नहीं बन सका है़ वेंडिंग जोन फाइनल नहीं होने से शहर में जहां-तहां दुकान लगाना बेहद आसान है. टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन हुए करीब एक वर्ष हो गया़ लेकिन, आज तक इसका लाभ अस्थायी दुकानदारों को नहीं मिल पाया़ इस कारण शहर के चाराें ओर फुटपाथी […]

समस्तीपुर : शहर में अब तक वेंडिग जोन नहीं बन सका है़ वेंडिंग जोन फाइनल नहीं होने से शहर में जहां-तहां दुकान लगाना बेहद आसान है. टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन हुए करीब एक वर्ष हो गया़ लेकिन, आज तक इसका लाभ अस्थायी दुकानदारों को नहीं मिल पाया़ इस कारण शहर के चाराें ओर फुटपाथी दुकानदारों का जमावड़ा सड़कों पर ही लगा रहता है़

इससे जाम की स्थिति हमेशा बनी रहती है़ बताते चलें कि विभाग ने 25 अप्रैल तक नगर निकायों में टाउन वेंडिंग कमेटी के गठन, स्ट्रीट वेंडिंग जोन और स्ट्रीट वेंडर्स के सर्वेक्षण का काम पूरा करने का आदेश दिया था़ पटना हाइकोर्ट के आदेश के बाद हरकत में आए नगर विकास विभाग ने निकायों को पत्र लिखकर बिहार शहरी पथ विक्रेता
(जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम 2014 के प्रभावी क्रियान्वयन का निर्देश दिया था़ विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि निर्धारित समय में यह काम पूरा नहीं होने की स्थिति में इसे वैधानिक दायित्व के निर्वहन में उपेक्षा का मामला माना जायेगा़ इसके लिए दोषी अधिकारी से स्पष्टीकरण पूछा जायेगा़ साथ ही बिहार नगरपालिका अधिनियम के तहत कार्रवाई की जायेगी़
बैठक में चिह्नित किये गये एक वेंडिंग जोन: राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना के तहत गठित टाउन वेंडिंग कमेटी की प्रथम बैठक हुए कई माह बीत चुके है़ कमेटी का उद्देश्य शहर में व्यवसाय करने वाले फुटपाथी दुकानदारों को व्यवस्थित वेंडिंग जोन में स्थापित करना उनके हितों की सुरक्षा करना है़ बैठक में मगरदही स्थित बाईपास सडक के किनारे वेंडिंग जोन बनाने पर सहमति बनी थी, लेकिन फुटपाथी दुकानदारों को उक्त स्थल उचित नहीं लगा़ इसके बाद लोकल वेंडरों का सर्वे कराने कार्य शुरू हुआ़ नप प्र्रशासन की मानें तो 439 वेंडर्स की पहचान की गयी, जिनका सत्यापन का भी कार्य किया जा चुका है़ वहीं 81 वेंडर्स को प्रक्रिया पूरी करने के बाद पहचान पत्र निर्गत किये गये.
इधर फुटपाथी दुकानदारों का कहना है कि बिना वेंडिंग जोन गठन किये और रोजगार का स्थल उपलब्ध कराये, सड़क के किनारे के दुकानदारों को हटाना गैरकानूनी है़ नप के सिटी मैनेजर अरविंद कुमार का कहना है कि जो नियम है उसी के तहत वेंडिग जोन चिह्नित किये जायेंगे. शहर के मगरदही रोड से लेकर मोहनपुर रोड तक, ताजपुर रोड, स्टेशन रोड व अन्य सड़कें नो वेंडिग जोन चिह्नित किये गये है़ं
ट्रेड लाइसेंस लेना होगा जरूरी
हर शहर की आबादी के 2़5 फीसदी स्ट्रीट वेंडर होते हैं. इस हिसाब से नगर परिषद क्षेत्र वेंडिंग जोन चाहिए़ स्थायी, अस्थायी और घुमंतू वेंडरों के लिए जगह देना अनिवार्य है़ शहर में नप से ट्रेड लाइसेंस लेना जरुरी होगा़ यानी कहीं भी दुकान चलाना आसान नहीं होगा़ नप सर्वे के आधार पर सिर्फ उन्हीं इलाकों में लाइसेंस देगा, जहां दुकान की जरूरत होगी़ वहीं जगह-जगह फुटकर दुकानदारों पर कार्रवाई से आजिज आकर जिला फुटकर विक्रेता संघ की ओर से कई बार धरना-प्रदर्शन भी किया गया़ लेकिन आजतक इनकी समस्या का हल नहीं निकाला जा सका है़ इन्हें कोई स्थायी जगह नहीं दी गयी है, जहां ये अपनी दुकानदारी चला सके़

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