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शर्तों को करना होगा पूरा

कड़ाई. बिना नक्शा मकान बनानेवालों पर नप सख्त समस्तीपुर : शहर में बिना नक्शा पास कराये बनाये जा रहे मकानों पर नगर परिषद प्रशासन की नजर टेढ़ी हो गई है. नप बिना नक्शा के मकान बनाने वाले मकान मालिकों पर नोटिस जारी करने का आदेश दिया है. संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने पर मकान बनाने वालों […]

कड़ाई. बिना नक्शा मकान बनानेवालों पर नप सख्त

समस्तीपुर : शहर में बिना नक्शा पास कराये बनाये जा रहे मकानों पर नगर परिषद प्रशासन की नजर टेढ़ी हो गई है. नप बिना नक्शा के मकान बनाने वाले मकान मालिकों पर नोटिस जारी करने का आदेश दिया है. संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने पर मकान बनाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी. शहरी क्षेत्र में बिना नक्शा का मकान बनाने वालों के विरुद्ध नगर परिषद प्रशासन अब अभियान चला कार्रवाई करेगी. ऐसे मकानों को राजस्व संग्रह कर्मचारियों से सर्वे करने के बाद नोटिस दी जाएगी.
नगर परिषद के द्वारा कराए जा रहे सर्वे से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बिना नक्शा के भवन निर्माण करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है. नगरपालिका एक्ट के अनुसार शहरी क्षेत्र में बिना नक्शा का मकान निर्माण करना गैर कानूनी है. इस प्रकार का कार्य करने वालों के विरुद्ध जुर्माना लेने का प्रावधान है. शहर के कई क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है कि बिना नक्शा का भवन निर्माण कराया जा रहा है.
इसके कारण कहीं गलियां सकरी हो रही हैं तो कहीं मकान नियम के विरुद्ध बनाए जा रहे हैं. बिना नक्शा का सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने की भी शिकायत की जा रही है. इस पर रोक लगाने के लिए नगर परिषद ने पहल की है.
अगर आप भवन निर्माण की सोच रहे हैं तो अब आपको बिल्डिंग बॉयलाज की सारी शर्तों को पूरा करना होगा. तभी नप से आदेश दिया जायेगा. नक्शा पास करनेवाले अभियंता भवन निर्माण पर पैनी नजर रखेंगे. अगर कोई चूक हुई या मानक के अनुसार भवन निर्माण नहीं किया गया तो इसके लिए सीधे तौर पर मकान मालिक तो जिम्मेवार होंगे ही, नक्शा जारी करने वाले अभियंताओं से भी जवाब तलब किया जायेगा. बिल्डिंग बॉयलाज के अनुसार अब भवन निर्माण का नक्शा बनाने से लेकर निर्माण पूर्ण होने तक उन्हें कई प्रक्रिया से गुजरना होगा. सौ वर्ग मीटर तक का नक्शा सुपरवाइजर, सौ से पांच सौ तक इंजीनियर और पांच सौ से अधिक वर्ग मीटर में भवन निर्माण का नक्शा आर्किटेक से पास करवाना होगा. साथ ही भवन निर्माण करने वाले लोगों को नक्शा की जांच के लिए फॉर्म 5 भरकर अर्जी देनी होगी. जबकि छत ढलाई के समय भी उन्हें फॉर्म 13 भरकर इसकी जांच कराना होगा. इसको लेकर सामान्य भवन के लिए दस रुपये प्रतिवर्ग मीटर का शुल्क जमा करना होगा जबकि व्यावसायिक एवं अन्य भवनों के शुल्क अलग अलग निर्धारित किये गये हैं लेकिन यह प्रक्रिया अभी भी नप के संचिका में दबी पड़ी है. फिलवक्त नगर परिषद क्षेत्र में करीब 15 हजार से अधिक मकान निर्मित है, लेकिन होल्डिंग संख्या का निर्धारण मात्र 8354 मकानों का ही हो सका है.
शहर के कई क्षेत्रों में बिना नक्शा के भवन निर्माण का चल रहा है कार्य
मकान ध्वस्त करने
का है प्रावधान
नगर परिषद क्षेत्र में बिना नक्शा स्वीकृत कराए मकान बनाना नगर पालिका एक्ट के विरुद्ध है. ऐसे लोगों को चिह्नित कर पहले नोटिस भेजी जाएगी. अवैध निर्माण पाए जाने पर जुर्माना किया जाएगा. एक्ट के अनुसार इस प्रकार के मकान को ध्वस्त करने का भी प्रावधान है.
अरविंद कुमार, नगर प्रबंधक, नगर परिषद

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