कुव्यवस्था. सिमट रहीं सड़कें, निजी व व्यावसायिक वाहनों की तेजी से बढ़ी संख्या
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चरमरा रही यातायात व्यवस्था
कुव्यवस्था. सिमट रहीं सड़कें, निजी व व्यावसायिक वाहनों की तेजी से बढ़ी संख्या समस्तीपुर : ताजपुर रोड में कछुए की गति से रेंगते वाहन और पार्किंग के लिए जद्दोजहद यहां की पहचान बन कर रह गयी है़ शहर के मुख्य मार्ग से लेकर वैकल्पिक रास्तों पर अतिक्रमण के बाजार सजे हुए हैं. जिन मार्गों पर […]
समस्तीपुर : ताजपुर रोड में कछुए की गति से रेंगते वाहन और पार्किंग के लिए जद्दोजहद यहां की पहचान बन कर रह गयी है़ शहर के मुख्य मार्ग से लेकर वैकल्पिक रास्तों पर अतिक्रमण के बाजार सजे हुए हैं. जिन मार्गों पर अब तक राह आसान नजर आ रही थी, वहां भी रुकावटों ने जड़ें मजबूत कर ली है. यातायात की कमान संभाले यातायात पुलिस की भूमिका महज चालान कर्मचारियों तक सिमट कर रह गयी है. नगर परिषद उदासीनता के भंवर से बाहर आने की इच्छाशक्ति नहीं दिखा पा रही हैं. इसका खामियाजा यातायात व्यवस्था पर प्रतिकूल दिख रहा है. मुख्य बाजारों में पार्किंग की समस्या हावी है़ इन सब परेशानियों के बीच अब तक समाधान की दिशा में उठाये गये कदम नाकाफी साबित हो रहे हैं.
वाहनों के बोझ से लोगों का राह चलना भी मुश्किल : शहर में तेज रफ्तार से जारी गृह निर्माण के कारण शहर की सूरत अवश्य बदली है, पर सड़कों पर लगातार बढ़ रहे वाहनों के बोझ से लोगों का राह चलना भी मुश्किल होते जा रहा है. प्रति वर्ष जिले में निजी व व्यावसायिक वाहनों की संख्या भी बढ़ती जा रही है़ इसमें निजी वाहनों की संख्या अधिक है़ अमूमन प्रति वर्ष इस जिले में 16 से 18 हजार निजी व व्यावसायिक वाहन नये आते हैं.
इसमें अधिकांश निजी होता है़ वहीं कई वैसे वाहनों का परिचालन भी बेरोकटोक जारी है, जिससे पर्यावरण को नुकसान होता है़ पर्यावरण व यात्रियों की सुरक्षा के लिए बड़े व्यावसायिक और निजी वाहनों की दुरुस्तगी व वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण की जांच के लिए मोटर व्हेकिल एक्ट के तहत जांच कर प्रमाण पत्र देने तथा इस मामले में दोषी पाये गये वाहन मालिकों से जुर्माना वसूल करने का प्रावधान है.
वाहनों की रफ्तार से होती हैं दुर्घटनाएं : शहर की सड़कों पर दो पहिया वाहनों पर ट्रिपल लोडिंग के अलावा तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने के क्रम में अधिकांश सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं. जिला मुख्यालय में इन दिनों लगातार चलाये जा रहे वाहन चेकिंग अभियान में आये दिन पुलिस ऐसे मनचलों को दंडित करती नजर आती है.बावजूद इसके इस अवैध और अमानवीय गतिविधियां नियंत्रित नहीं हो पा रही है.
क्या है ट्राॅली निबंधन का प्रावधान : ट्रैक्टर की भांति ही ट्रॉलियों के निबंधन की अनिवार्यता है, जिसके लिए एक मुश्त शुल्क 6000 रुपये 12 वर्षों के लिए लिया जाता है़ वहीं ट्रैक्टर के लिए अवधि 15 वर्ष निर्धारित की गयी है़ वैसे ट्राॅलियों में रिफ्लेक्टर लाइट लगाने की अनिवार्यता नहीं है, जिससे संबंधित ट्रैक्टर के पीछे की लाइट ट्राॅली से अधिक ऊंचाई पर लगी हो़
वहीं बगैर निबंधन के चलने वाले ट्रैक्टर व ट्राॅली के पकड़े जाने पर वाहन मालिक व चालक दोनों से एक एक हजार रुपया जुर्माना वसूल किया जा सकता है. सड़कों पर भारी वाहनों का संचालन जिला प्रशासन के गले की फांस बनता नजर आ रहा है. शहर में भारी वाहनों का आवागमन से दबाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है़ यातायात की व्यवस्था पूर्व के वर्षों व उस समय की भौगोलिक संरचना एवं आबादी क्षेत्र के अनुसार की गयी थी, जो अब काफी बदली हुई है़ सड़कों पर बढ़ते बोझ के कारण जहां उनका दम निकल रहा है, वहीं उन्हें सुधारने के लिए कोई पहल नहीं हो रही.
शहर में जाम के यह हैं कारण
प्रमुख बाजारों में पार्किंग स्थलों का अभाव
सड़कों पर वाहनों का बढ़ता दबाव
अवैध पार्किंग व अतिक्रमण के कारण सड़कों पर जाम लगना
यातायात पुलिसकर्मियों की संख्या की कमी
अवैध वाहन चालकों की मनमानी
वाहन वाहन समेत भार क्षमता
12 चक्का वाहन 31 टन
10 चक्का वाहन 25 टन
6 चक्का वाहन 16.2 टन
3 चक्का वाहन 2880 किग्रा
सड़कों पर अतिक्रमण फैलाकर यातायात प्रभावित करने वालों व अवैध रूप से पार्किंग करनेवालों के खिलाफ अभियान चलाया जायेगा. इसके लिए पुलिस प्रशासन व परिवहन विभाग का भी सहयोग लिया जायेगा.
देवेंद्र सुमन, इओ, नप, समस्तीपुर
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