पांच सेवानिवृत्त शिक्षिकाओं पर पेंशन अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करने का निर्देश
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कार्रवाई : सात शिक्षिकाओं की सेवा समाप्त
पांच सेवानिवृत्त शिक्षिकाओं पर पेंशन अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करने का निर्देश एक शिक्षिका की सेवा समाप्ति के लिए अपर सचिव को लिखा पत्र अवैध नियुक्ति मामले को लेकर आरडीडीइ ने सात शिक्षिकाओं की सेवा की समाप्त सहरसा : निम्न अवर शिक्षा सेवा महिला संवर्ग में विद्यालय निरीक्षक सह उपनिदेशक बिहार द्वारा वर्ष 1980 में […]
एक शिक्षिका की सेवा समाप्ति के लिए अपर सचिव को लिखा पत्र
अवैध नियुक्ति मामले को लेकर आरडीडीइ ने सात शिक्षिकाओं की सेवा की समाप्त
सहरसा : निम्न अवर शिक्षा सेवा महिला संवर्ग में विद्यालय निरीक्षक सह उपनिदेशक बिहार द्वारा वर्ष 1980 में शिक्षिका के पद पर की गयी वैधता की जांच केंद्रीय अन्वेशन ब्यूरो द्वारा की गयी. जिसमें नियुक्ति को अवैध ठहराया गया. जिसको लेकर क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक प्रभाशंकर सिंह ने शनिवार को सात शिक्षिकाओं की सेवा समाप्ति का आदेश जारी किया है. जिसमें राजकीय कन्या उच्च विद्यालय सहरसा की राधा देवी, मीरा सिंह, सुधा कुमारी व राजकीय कन्या मध्य विद्यालय मधेपुरा की मिनी गुप्ता, कांता कुमारी, पुष्पा कुमारी, किरण कुमारी शामिल है.
उन्होंने बताया कि जांच के क्रम में इन शिक्षिकाओं द्वारा अपनी नियुक्ति को अवैध करार दिया गया. वहीं सेवानिवृत्त हो चुकी पांच शिक्षिकाओं से पेंशन रूल 43बी के तहत कार्रवाई का निर्देश दिया गया है. सेवानिवृत्त शिक्षिकाओं में राजकीय कन्या उच्च विद्यालय सहरसा की सुधा देवी, तारा सिंह, राजकीय कन्या मध्य विद्यालय सुपौल की लीला देवी, शशिकला चौधरी व राजकीय कन्या मध्य विद्यालय मधुपेरा की मीना रानी बनर्जी शामिल है. जबकि सूची क्रमांक नौ में अंकित शिक्षिका आभा कुमारी जो वर्तमान में प्राचार्य राजकीय कन्या उच्च विद्यालय अमारी मधेपुरा में कार्यरत हैं, जो अवर शिक्षा सेवा के अंतर्गत पदस्थापित हैं, की सेवा समाप्ति का अधिकार नहीं रहने के कारण आरडीडीइ श्री सिंह ने इनकी सेवा समाप्ति के लिए निदेशक प्रशासन सह अपर सचिव शिक्षा विभाग को पत्र प्रेषित किया है.
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