श्रमिक अधिकार दिवस पर एक दिवसीय शिविर आयोजित कहा, न्यूनतम से कम मजदूरी के भुगतान पर है सजा का प्रावधानप्रतिनिधि, सहरसा शहरश्रम अधिकार दिवस पर गौतम नगर गंगजला स्थित श्रम कार्यालय में एक दिवसीय शिविर का उद्घाटन श्रम अधीक्षक अशोक कुमार सिन्हा ने किया. शिविर में जिले के विभिन्न प्रखंडों के श्रमिकों ने हिस्सा लिया. श्रम अधीक्षक ने बताया कि बिहार सरकार द्वारा श्रमिकों के हित में किये जा रहे कार्य व श्रमिकों के अधिकार की जानकारी शिविर के माध्यम से श्रमिकों को दी गयी. उन्होंने श्रमिकों को संबोधित करते हुए कहा कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम-1948 राज्य में लागू है. न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान करने पर एक वर्ष की सजा तथा तीन हजार तक अर्थदंड हो सकते हैं. समान पारिश्रमिक अधिनियम, बाल श्रमिक अधिनियम-1986, भवन सह निर्माण अधिनियम, ठेका मजदूर अधिनियम-1970, बंधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन अधिनियम-1976, राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना-2008, अंतरराज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम-1979, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी स्कीम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने कहा कि श्रम मंत्रालय के निर्देश के आलोक में इस तरह शिविर का आयोजन किया जाता है. शिविर के माध्यम से श्रमिकों के अधिकार की जानकारी दी जाती है. मौके पर श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी रमण कुमार ओझा, प्रफुल्ल कुमार दास, श्रीराम दास, राजीव कुमार मेहता, निशांत प्रेम, धनंजय कुमार, चंदन कुमार, श्रमिक प्रभु दास, मो नसीर, संजय मिश्र आदि मौजूद थे. फोटो-शिविर 32- श्रमिक प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन करते श्रम अधीक्षक व अन्य
श्रमिक अधिकार दिवस पर एक दिवसीय शिविर आयोजित
श्रमिक अधिकार दिवस पर एक दिवसीय शिविर आयोजित कहा, न्यूनतम से कम मजदूरी के भुगतान पर है सजा का प्रावधानप्रतिनिधि, सहरसा शहरश्रम अधिकार दिवस पर गौतम नगर गंगजला स्थित श्रम कार्यालय में एक दिवसीय शिविर का उद्घाटन श्रम अधीक्षक अशोक कुमार सिन्हा ने किया. शिविर में जिले के विभिन्न प्रखंडों के श्रमिकों ने हिस्सा लिया. […]
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