पूर्णिया कोर्ट : प्रथम अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सह सहायक सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश आर्थिक अपराध पूर्णिया शुभनंदन झा की अदालत ने फरजी पहचानपत्र के आधार पर वायुसेना स्टेशन चूनापुर में प्रवेश करने के जुर्म में होलीपाड़ा थाना शाहपुर, जिला आरा के रहने वाले मंटू कुमार सिंह को तीन वर्ष की साधारण कारावास की सजा सुनाया है तथा 10 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है.
जुर्माना की रकम अदा नहीं करने पर कारावास की अवधि में छह माह का समय अतिरिक्त जुड़ जायेगा. मामला तीन वर्ष पुराना है. मामले के सूचक तत्कालीन सार्जेंट वायुसेना ऑफिसर प्रशांत कुमार हैं, जिन्होंने केनगर थाना में अभियुक्त को पकड़ कर सुपुर्द किया तथा मामला को दर्ज करवाया. जिसके फलस्वरूप जीआर नंबर 1390/13 के तहत न्यायालय में विचारण हुआ.
दरअसल अभियुक्त मंटू कुमार सिंह 13 मई 2013 को अपने आप को सेना का जवान एसी राजू कुमार कह कर वायुसेना स्टेशन में प्रवेश किया तथा वहां अपने को बीमार बता कर सेना के हॉस्पीटल में जाने का प्रयास किया. तभी सूचक जो ड्यूटी पर मौजूद था, उसे शक हुआ तथा उसने तहकीकात करना आरंभ किया तो मामले का खुलासा हुआ. मंटू की तलाशी से फरजी पहचानपत्र, तीन सिम कार्ड तथा दो मेमोरी कार्ड प्राप्त हुआ. पूछने पर पता चला कि वह सेना का पहचानपत्र चोरी कर उड़ाया था. जिसके सहारे वह ट्रेनों में यात्रा करता था तथा स्टेशन में प्रवेश करता था. यह भी स्पष्ट हुआ कि वह मादक द्रव्य की तस्करी में संलग्न रहा है. मामले में सहायक लोक अभियोजक गौरीशंकर प्रसाद ने कुल छह गवाहों को अभियोजन के तरफ से प्रस्तुत किया. अंतत: न्यायालय ने अभियुक्त को भारतीय दंड विधान की धारा 419/466/468 तथा 471 में तथा ऑफिसियल सिक्रेट एक्ट 1923 की धारा 07 के तहत दोषी पाया एवं सजा सुनायी तथा जुर्माना लगाया. ज्ञातव्य है कि मंटू कुमार सिंह 13 मई 2013 से ही जेल में बंद है.