छेड़खानी मामले में प्राथमिकी दर्ज
अमौर : बैंक मित्र के रूप में काम करने वाली 19 वर्षीया युवती के साथ हुई छेड़खानी, जेवरात व नकदी लुटने व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में अमौर थाना में कांड संख्या 202/15 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है. प्राथमिकी पीडि़ता के पिता के आवेदन के आधार पर दर्ज की गयी है.
बताया गया कि बैंक मित्र युवती गत शुक्रवार को दिन के करीब 11 बजे अपने गांव मंगलपुर से बैंक ऑफ इंडिया के विष्णुपुर शाखा रोज की तरह साइकिल से जा रही थी. बैंक से करीब 500 मीटर पहले शाहनवाज उर्फ टेपू, पिता मुर्तजा, निवासी छतरभोग ने उसकी साइकिल में पीछे से बाइक से ठोकर मार दी, जिससे युवती जमीन पर गिर गयी, जिससे उसे हल्की चोट आयी.
इसके बाद शाहनवाज ने युवती के साथ छेड़खानी शुरू कर दी. साथ ही गले से सोने का चेन और पर्स भी छीन लिया. जाते-जाते शाहनवाज ने हत्या की भी धमकी दी. हालांकि युवती द्वारा चिल्लाने पर कुछ लोग जमा हुए, लेकिन तब तक युवक फरार हो गया. थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि मामले का अनुसंधान प्रारंभ कर दिया गया है.