सड़क दुर्घटना को कम करने को ले बनायी योजना, चालकों को मिलेगा भारी वाहन चलाने का प्रशिक्षण

Updated at : 15 May 2019 6:56 AM (IST)
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सड़क दुर्घटना को कम करने को ले बनायी योजना, चालकों को मिलेगा भारी वाहन चलाने का प्रशिक्षण

पूर्णिया : सूबे में पिछले एक साल के अंतराल में सड़क दुर्घटनाओं में होनेवाली मौत में दो फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. सरकारी आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2016 में मृत्यु दर जहां 8 प्रतिशत थी वहीं 2017 में बढ़कर 10 प्रतिशत हो गयी है. इस प्रकार एक वर्ष के अंतराल में मृत्यु दर दो […]

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पूर्णिया : सूबे में पिछले एक साल के अंतराल में सड़क दुर्घटनाओं में होनेवाली मौत में दो फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. सरकारी आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2016 में मृत्यु दर जहां 8 प्रतिशत थी वहीं 2017 में बढ़कर 10 प्रतिशत हो गयी है. इस प्रकार एक वर्ष के अंतराल में मृत्यु दर दो फीसद बढ़ी है.

सड़क दुर्घटनाओं में निरन्तर वृद्धि होने से होने वाले सर्वाधिक मौतों पर राज्य सरकार ने चिंता जतायी है. सरकार मृत्यु दर को नियंत्रित करने के लिए चालकों को भारी वाहन की गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देने का फैसला किया है. जिला परिवहन विभाग ने योग्य भारी वाहन चालकों की तलाश शुरू कर दी है.
जल्द ही चालकों का चयन कर विभागीय स्तर पर प्रशिक्षण दिलाया जायेगा. भारी वाहन चालक प्रशिक्षण योजना अंतर्गत जिले के 50 चालकों को भारी वाहन चलाने संबंधी प्रशिक्षण देकर अनुज्ञप्ति जारी की जायेगी.
इस योजना का मुख्य उद्देश्य चालक क्षमता का संवर्द्धन कर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है. राज्य के सभी चालकों का प्रशिक्षण यातायात शोध संस्थान (आइडीटीआर) औरंगाबाद में नि: शुल्क देने की व्यवस्था की गयी है ताकि भारी वाहन के गुणवत्तापूर्ण देने की व्यवस्था सरकार के स्तर से की गयी है. इसमें प्रशिक्षु चालक को नि:शुलक भोजन एवं आवासन की सुविधा दी जायेगी.
लाभुकों की अर्हता
सर्व प्रथम वैसे चालक जो बिहार राज्य के निवासी है. उनके पास हल्के व्यावसायिक वाहन चलाने का एक वर्ष का अनुभव होना चाहिए. इनके पास एलएमवी का एक वर्ष का पुराना लाइसेंस होना चाहिए. भारी वाहन का लर्नर लाइसेंस होना चाहिए. आवेदक की उम्र 20 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए.
आवेदन की प्रक्रिया
भारी वाहन चालक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लाभुकों को प्रशिक्षण में जाने से पूर्व जिले के जिला परिवहन पदाधिकारी से भारी वाहन (व्यावसायिक) लर्नर अनुज्ञप्ति प्राप्त करना होगा. इसके साथ विहित प्रपत्र में आवेदन को भरकर जिला परिवहन कार्यालय में जमा करेंगे.आवेदन जमा करने के साथ एलएमवी के चालक लाइसेंस की स्व अभिप्रमाणित प्रति, भारी वाहन लर्नर लाइसेंस की छाया प्रति एवं आवेदक के आधार कार्ड की छाया प्रति संलग्न करनी होगी.
कहते हैंअधिकारी
बिहार सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में भारी वाहन चालकों को प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया गया है. इसके तहत पूर्णिया जिला से 50 चालकों को जल्द ही प्रशिक्षण के लिए यातायात शोध संस्थान (आइडीटीआर) औरंगाबाद में भेजा जायेगा. इसके लिए चयन प्रकिया की जा रही है.
विकास कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्णिया
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