पूर्णिया कोर्ट : द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सत्येंद्र रजक ने एक हत्या के अभियुक्त मिल्की मरंगा के अनिश राज को कठोर सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी तथा 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. मामला सत्रवाद संख्या 380/15 से संबंधित है. जिसके लिए केहाट सहायक थाना कांड संख्या 134/15 दर्ज करवाया गया था. जिसके सूचक सौरभ कुमार हैं. प्राथमिकी के अनुसार सूचक के पिता अंबेदकर मार्केट में स्पेयर पार्ट्स की दुकान चलाते थे. अभियुक्त अनिश राज ने सूचक के पिता भूषण प्रसाद से छह लाख 70 हजार रूपये कर्ज लिया था. भूषण बिहारशरीफ के निवासी थे. इसमें एक अन्य व्यक्ति सुबोध कुमार भी शामिल था और इसी कर्ज की राशि वापस मांगने में विवाद हुआ था. अनिश ने धमकी भी दिया कि बाहर से आकर यहां बिजनेस करता है.
तकादा मत करो अन्यथा जान मार देंगे. 20 फरवरी 2015 को अनिश से मोबाइल पर मृतक भूषण प्रसाद ने पुन: कर्ज मांगा तो उसने रूपया डेरा पर ही आकर देने की बात कहा था. सूचक सौरभ कुमार सब्जी लेकर लौटा तो देखा कि अनिश राज व अन्य वापस जा रहे थे तथा उसका पिता कराह रहा था. उसे चाकू घोंपा गया था. सौरभ ने पिता को अस्पताल लाया जहां उसकी मौत हो गयी थी. पुलिस ने अगले दिन ही अनिश को स्टेशन से गिरफ्तार किया तथा उसके पास से फाइटर व चाकू बरामद किया था. मामले में वरीय अपर लोक अभियोजक रमाकांत ठाकुर ने अभियोजन की ओर से छह गवाहों की गवाही करायी तथा अंतत: न्यायालय ने आरोपित को दोषी पाते हुए सजा सुनायी.