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नोटिस पर नहीं पहुंचे बाबा ट्रैवल्स के मालिक वकील ने मांगा समय
पटना : राज्य परिवहन आयुक्त की ओर से बसों के परमिट कैंसिल करने को लेकर भेजे गये नोटिस के बावजूद बाबा ट्रैवल्स के मालिक रणधीर कुमार परिवहन कार्यालय नहीं पहुंचे. अधिवक्ता एसके गुप्ता व आरके सिंह ने राज्य परिवहन आयुक्त से जवाब समिट करने को लेकर समय मांगा. राज्य परिवहन आयुक्त ने जवाब देने के […]
पटना : राज्य परिवहन आयुक्त की ओर से बसों के परमिट कैंसिल करने को लेकर भेजे गये नोटिस के बावजूद बाबा ट्रैवल्स के मालिक रणधीर कुमार परिवहन कार्यालय नहीं पहुंचे. अधिवक्ता एसके गुप्ता व आरके सिंह ने राज्य परिवहन आयुक्त से जवाब समिट करने को लेकर समय मांगा. राज्य परिवहन आयुक्त ने जवाब देने के लिए सात जून का समय दे दिया है. बुधवार को सुबह 11 बजे राज्य परिवहन आयुक्त कार्यालय में अधिवक्ताओं ने बाबा ट्रैवल्स बसों के परमिट शर्तों के उल्लंघन के मामले में दी गयी रिपोर्ट की मांग की. रिपोर्ट उपलब्ध होने के बाद उसका जवाब तैयार करने के लिए समय मांगा.
पिछले दिनों हरनौत में विश्वकर्मा चौक के पास ज्वलनशील पदार्थ ले जाने के दौरान बाबा ट्रैवल्स की बस में आग लग गयी थी, जिससे सात लोगों की मौत हो गयी थी. हादसे के बाद बाबा ट्रैवल्स के अन्य बसों की भी जांच हुई ताे परिचालन के दौरान परमिट शर्तों का उल्लंघन करने का मामला सामने आया था. डीएम नालंदा व पटना ने परिवहन विभाग को सूचित किया कि बस संख्या बीआर-21 एल-6221 में परमिट शर्तों का उल्लंघन किया गया है.
डीएम पटना ने बीआर 21 पी- 4252, बीआर 1डी-3094, बीआर 21 जी-6221 व बीआर 21 सी-6221 बसों की जांच करायी गयी तो सभी बसों में परमिट के शर्तों का उल्लंघन कर परिचालन करते हुए पाया गया. इसके बाद राज्य परिवहन आयुक्त ने बाबा ट्रैवल्स के मालिक रणधीर कुमार को परमिट कैंसिल करने को लेकर नोटिस भेजा था.
लेकिन, नोटिस पर रणधीर कुमार नहीं पहुंचे. ज्ञात हो कि हरनौत में हुए बस हादसे में मालिक रणधीर कुमार पर प्राथमिकी दर्ज है.
इस वजह से रणधीर कुमार खुद राज्य परिवहन आयुक्त के समक्ष उपस्थित नहीं हुए. उन्होंने अपने अधिवक्ताओं को यहां भेजा. राज्य परिवहन आयुक्त ने बस मालिक को भेजे गये नोटिस में स्पष्ट करने के लिए कहा था कि मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 86 के तहत क्यों नहीं अापकी बसों के परमिट रद्द कर दिये जाएं.
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