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अपहरण कर हत्या मामले में दो को आजीवन कारावास
पटना : पटना के एडीजे नौ परशुराम यादव की अदालत ने अपहरण कर हत्या के मामले में अभियुक्त गोविंद कुमार उर्फ गोविंदा और सन्नी कुमार को विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 35-35 हजार अर्थदंड की सजा सुनायी है. उक्त मामला पाटलिपुत्र थाना कांड 300/14 का है. मामले के सूचक मनोज कुमार, […]
पटना : पटना के एडीजे नौ परशुराम यादव की अदालत ने अपहरण कर हत्या के मामले में अभियुक्त गोविंद कुमार उर्फ गोविंदा और सन्नी कुमार को विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 35-35 हजार अर्थदंड की सजा सुनायी है.
उक्त मामला पाटलिपुत्र थाना कांड 300/14 का है. मामले के सूचक मनोज कुमार, निवासी मैनपुरा, थाना पाटलिपुत्र ने अपने फर्द बयान में बताया कि उसका छोटा भाई गौतम, जो 22 अगस्त, 14 काे चालक की ड्यूटी कर घर आया तथा शाम को समान लेने निकला, तो घर वापस नहीं पहुंचा. बहुत खोजबीन के बाद जब पता नहीं चला, ताे थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया गया. मामले के अपर लोक अभियोजक धनंजय कुमार ने बताया कि मृतक गौतम कुमार को घटना के दिन रात्रि में अभियुक्त गोविंद कुमार ऊर्फ गोविंदा और सन्नी के साथ देखा गया था.
अनुसंधान के क्रम में पता चला कि दुश्मनी के कारण अभियुक्ताें ने गौतम को खिला-पिला कर उसकी हत्या कर शव को छिपा दिया था. उक्त मामले का खुलासा अभियुक्त गोविंदा के स्वीकारोक्ति बयान से हुआ. वहीं, हत्या में प्रयुक्त छुरा को बरामद किया था. अभियोजन ने इस मामले में कुल 12 गवाहाें से गवाही करवायी.
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