पटना : राज्य निर्वाचन आयोग ने सूबे के 12 नगर निगमों के मेयर पदों के आरक्षण की अधिसूचना शुक्रवार को जारी कर दी गयी. मई में होनेवाले नगरपालिका चुनाव के बाद मेयर के पद का लाभ निर्धारित कोटि के उम्मीदवारों को मिलेगा. आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पटना नगर निगम के मेयर समेत छह निगमों के महापौर का पद महिलाओं के हवाले होगा. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार बिहारशरीफ नगर निगम के मेयर का पद अनारक्षित वर्ग की महिला के लिए आरक्षित हुई है. आरा नगर निगम के मेयर का पद अनारक्षित वर्ग की महिला पद के लिए, गया नगर निगम के मेयर का पद अनुसूचित जाति अन्य, भागलपुर नगर निगम के मेयर का पद पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित रखी गयी है.
मुजफ्फरपुर में भी बदलाव
मुजफ्फरपुर के मेयर का पद पिछड़ा वर्ग अन्य के खाते में गया है. यानी इस पद पर पिछड़े वर्ग की महिला और पुरुष दोनों दावेदार हो सकते हैं. दरभंगा नगर निगम के मेयर का पद अनारक्षित महिला, मुंगेर नगर निगम के मेयर का अनारक्षित अन्य, बेगूसराय नगर निगम के मेयर का पद अनारक्षित अन्य, पूर्णिया नगर निगम के मेयर का अनारक्षित अन्य, कटिहार नगर निगम के मेयर का पद अनारक्षित अन्य, छपरा नगर निगम के मेयर का पद अनारक्षित अन्य वर्ग के प्रत्याशी के लिए निर्धारित कर दिया गया. मालूम हो कि वर्ष 2007 में राज्य के नगर निगमों में मेयर के पद का आरक्षण लागू किया गया था. नगरपालिका अधिनियम 2007 के अनुसार दो आम चुनावों के बाद वार्ड पार्षद सहित सभी नगरपालिकाओं के मेयर के पदों में आरक्षण का क्रम बदल जायेगा. इसी के तहत 2017 में होनेवाले चुनाव में नगरपालिकाओं के वार्ड पार्षदों के पद का आरक्षण सूची तैयार हो गयी है.
अगल-अलग पदों की अलग-अलग श्रेणी
राज्य सरकार ने अब राज्य स्तर पर नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों के मेयर के पदों का अलग-अलग श्रेणी में आरक्षण लागू किया गया है. पहले चरण में राज्य के 12 नगर निगमों के मेयर पदों के बीच विभिन्न श्रेणी के पदों का आरक्षण लागू कर दिया गया. राज्य निर्वाचन विभाग के सचिव दुर्गेश नंदन ने बताया कि अभी नवगठित कुछ नगर परिषद और नगर पंचायतों के उत्क्रमण की अधिसूचना जारी नहीं की गयी है. जैसे ही सरकार द्वारा नवगठित नगर परिषद और नगर पंचायतों की अधिसूचना जारी की जाती है, उसके बाद आयोग द्वारा उन नगरपालिकाओं के मेयर पदों की आरक्षण सूची जारी कर दी जायेगी.