मोतिहारी : बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के लाभार्थियों से रिश्वत लेने के प्रकरण में बंजरिया प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) सहित तीन लोगों के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी है.
जिलाधिकारी विनय कुमार के निर्देश पर बंजरिया प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) संजीत कुमार, बंजरिया प्रखंड समिति के सदस्य विंध्याचल प्रसाद यादव और इलाहाबाद बैंक फुलवार शाखा के प्रबंधक के खिलाफ इंदिरा आवास योजना के लाभार्थियों से जनवरी 2012 में दो- दो हजार रुपये रिश्वत लेने के आरोप में कल प्राथमिकी दर्ज की गयी.
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एनईपी) निदेशक उमाशंकर राम ने बताया कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डीआरडीए) के वरिष्ठ लेखा पदाधिकारी लालकिशोर राम के बयान पर भादवि और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीसीए) की संगत धाराओं के तहत तीनों पर 55 लोगों से प्रति लाभार्थी दो हजार रुपये रिश्वत लेने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गयी है. लाभार्थियों ने शपथपत्र दायर कर तीनों के खिलाफ शिकायत की थी.
इंदिरा आवास योजना के लाभार्थियों को आवास बनाने के लिए प्रति लाभार्थी 45 हजार रुपये मिलते हैं. शिकायत मिलने पर पूर्व जिलाधिकारी अभिजीत सिन्हा ने जांच करायी थी और जांच रिपोर्ट मिलने के बाद प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है.