12.5 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

व्यावसायिक भवनों को एक माह का अल्टीमेटम

पटना : नगर निगम के सशक्त स्थायी समिति की विशेष बैठक शुक्रवार को हुई. बैठक में सरकार के तीन निश्चय और होल्डिंग कलेक्शन में वृद्धि को लेकर निर्णय हुआ. बैठक में तय हुआ कि नगर निगम शहर के बड़े और छोटे सभी व्यावसायिक भवनाें को एक माह के भीतर होल्डिंग टैक्स जमा करने के लिये […]

पटना : नगर निगम के सशक्त स्थायी समिति की विशेष बैठक शुक्रवार को हुई. बैठक में सरकार के तीन निश्चय और होल्डिंग कलेक्शन में वृद्धि को लेकर निर्णय हुआ. बैठक में तय हुआ कि नगर निगम शहर के बड़े और छोटे सभी व्यावसायिक भवनाें को एक माह के भीतर होल्डिंग टैक्स जमा करने के लिये नोटिस भेजा जायेगा. इसके बाद अगर कोई टैक्स नहीं भरता है, तो निगम उस पर कार्रवाई करेगा. इस बार उनको निगम से अल्टीमेटम भी जारी किया जायेगा.
वहीं, निगम शहर के सभी सरकारी भवनों के उच्च अधिकारियों को होल्डिंग टैक्स बकाया जमा करने के लिए डिमांड नोटिस भेजेगा, ताकि निगम का राजस्व बढ़े.
राजस्व बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण भी देगा निगम : बैठक में उपस्थित समिति की सदस्य आभा लता ने बताया कि निगम अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए कर संग्राहकों को सात दिनों का प्रशिक्षण देगा, ताकि नये भवनों का पीटीआर फाइल की जा सके. इसके बाद निगम प्रशासन सभी कर संग्राहकों को वसूली का लक्ष्य देगा. फिर लक्ष्य पूरा नहीं करनेवाले कर संग्राहकों पर शोकॉज कर कार्रवाई होगी. बैठक में मेयर अफजल इमाम और नगर आयुक्त अभिषेक सिंह मौजूद थे.
राज्य सरकार का निश्चय पूरा करने को 10 करोड़ और मिले
समिति की बैठक का दूसरा एजेंडा सरकार के तीन निश्चय को पूरा करने को लेकर था. नगर आयुक्त अभिषेक सिंह ने बताया कि नगर निगम को नगर विकास व आवास विभाग के माध्यम से 10 करोड़ की और राशि मिली है. पहले से निगम को हर घर नल-जल, पक्की नली-गली और हर घर शौचालय पर पहले से 38 करोड़ की राशि मिली है. इससे हर वार्ड में लगभग 40 लाख रुपये खर्च करने हैं. 10 करोड़ की राशि मिलने से अब हर वार्ड में 55 लाख की राशि खर्च की जायेगी.
45 दिनों में होगा म्यूटेशन का निर्देश
नगर आयुक्त ने बताया कि सभी अंचल कार्यालय को 45 दिन के भीतर म्यूटेशन का मामला पूरा करने को कहा गया है. किसी भी सूरत में समय सीमा में काम पूरा करना होगा. गौरतलब है कि नूतन राजधानी अंचल में जमीन नामांतरण का मामला कई दिनों से लंबित चल रहा है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें