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नीतीश कैबिनेट के फैसले : एक माह में मिल जायेगा चार लाख तक का लोन

कैबिनेट के फैसले : स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना मंजूर पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सात निश्चय योजना के तहत उच्च शिक्षा के लिए अब छात्रों को एक माह के अंदर चार लाख रुपये तक का कर्ज मिलेगा. इसके लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को बुधवार को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गयी. राज्य […]

कैबिनेट के फैसले : स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना मंजूर
पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सात निश्चय योजना के तहत उच्च शिक्षा के लिए अब छात्रों को एक माह के अंदर चार लाख रुपये तक का कर्ज मिलेगा. इसके लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को बुधवार को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गयी. राज्य सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना पूरे राज्य में दो अक्तूबर से लागू कर दी जायेगी. इसका लाभ 25 साल तक के 12वीं पास छात्रों को मिलेगा.
वित्त विभाग के प्रधान सचिव रवि मित्तल ने बताया कि शिक्षा ऋण के लिए छात्रों को जिला रजिस्ट्रेशन केंद्र में ऑनलाइन आवेदन करना होगा. 15 दिनों में संबंधित छात्रों को एसएमएस या इ-मेल से दस्तावेजों की जांच के लिए जिला रजिस्ट्रेशन केंद्र बुलाया जायेगा, जहां छात्र से सभी आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर उनकी जांच की जायेगी. जांच में संतुष्टि के बाद जिला निबंधन केंद्र आवेदन को ऋण स्वीकृत करने के लिए बैंक को आवेदन सौंप दिया जायेगा. फिर 15 दिनों के अंदर बैंक सभी प्रक्रिया को पूरी करने के बाद छात्र को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए आमंत्रित करेगा. उन्होंने कहा कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की पूरी प्रक्रिया एक माह के अंदर पूरा कर ली जायेगी. यानी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए छात्र को पूरी प्रक्रिया पूरी करने में एक बार जिला निबंधन कार्यालय आैर एक बार बैंक में जाना होगा. मित्तल ने बताया कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए कोई लक्ष्य तय नहीं किया गया है. जितने आवेदन मिलेंगे, उन्हें स्वीकार किया जायेगा.
इस पर लगने वाला दो प्रतिशत सूद और ऋण की गारंटी सरकार ने ली है. ऋण की वापसी नहीं होने पर राज्य सरकार बैंक को यह ऋण वापस करेगी. मित्तल ने बताया कि इस योजना की स्वीकृति के साथ ही छात्र से ऋण के लिए बैंक कोई गारंटी की मांग नहीं करेगा. उन्होंने बताया कि योजना में ऐसा प्रावधान किया गया है कि संस्थान को भी बैंक से सीधे राशि भेजी जायेगी, वहीं छात्रों को अपनी खर्च के लिए उनके बैंक एकाउंट में राशि भेजी जायेगी.
नया उत्पाद कानून दो अक्तूबर से होगा लागू
पटना : राज्य में नयी शराबबंदी नीति दो अक्तूबर से लागू होगी. नयी नीति को बुधवार को कैबिनेट की बैठक में मंजूर कर लिया गया है. कैबिनेट सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि गांधी जयंती पर बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 लागू हो जायेगा. इससे शराबबंदी लागू करने में आनेवाली वैधानिक कठिनाइयां दूर हो जायेंगी.
मेहरोत्रा ने बताया कि राज्य में पांच अप्रैल से पूर्ण शराबबंदी है. इसे प्रभावी ढंग से लागू करने में कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हो रही थीं. विधानमंडल से नयी नीति की पारित होने और राज्यपाल की स्वीकृति के बाद कैबिनेट ने इसे मंजूर किया है. इस कानून के लागू हो जाने से किसी भी परिवार में शराब पकड़ाने पर घर के बालिग सदस्यों की भी गिरफ्तारी होगी. गोपालगंज जहरीली शराब कांड में आरोपित से होगी 64 लाख की वसूली
कैबिनेट सचिव ने बताया कि 16-17 अगस्त को गोपालगंज में जहरीली शराब से मौत मामले में मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रुपये मुआवजा देने का निर्णय लिया गया है.
इस कांड में बुरी तरह जख्मी हुए लोगों को दो लाख रुपये और मामूली रूप से घायल को 20 हजार रुपये देने का निर्णय लिया गया है. शराबबंदी नीति की धारा के तहत जहरीली शराब के जिम्मेवार से यह पूरी राशि वसूल की जायेगी. उन्होंने बताया कि इसके लिए जिम्मेवार से कुल 64 लाख रुपये की वसूली हाेगी. इस घटना में कुल 16 लोगों की मौत हो गयी थी.

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