कोर्ट ने अतिक्रमण करने वालों को दिया नोटिस
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अतिक्रमण पर सरकार और डीएम से कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट
कोर्ट ने अतिक्रमण करने वालों को दिया नोटिस पटना : पटना उच्च न्यायालय ने पटना वेटनरी कालेज और पूरे प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की जमीन पर अतिक्रमण को गंभीरता से लिया है. मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और जस्टिस समरेंद्र प्रताप सिंह की कोर्ट ने स्वास्थ्य केंद्रों के मामले में राज्य सरकार और पटना […]
पटना : पटना उच्च न्यायालय ने पटना वेटनरी कालेज और पूरे प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की जमीन पर अतिक्रमण को गंभीरता से लिया है. मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और जस्टिस समरेंद्र प्रताप सिंह की कोर्ट ने स्वास्थ्य केंद्रों के मामले में राज्य सरकार और पटना वेटनरी कालेज मामले में जिलाधिकारी को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने डीएम से पूरी स्थिति बताने को कहा है और अतिक्रमणकारियों को नोटिस देने को कहा है.
याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि वेटनरी काॅलेज की जमीन पर बहुत सारे लोगों का कब्जा है. यहां तक की सरकार के स्तर पर भी कई लोगों को जमीनें बंदोबस्त की गयी है. इस पर कोर्ट ने डीएम से कहा कि वह बताये कि वेटनरही कालेज की कुल किततनी जमीनें हैं, इसमें कितने पर अतिक्रमण है और कितनी खालही रह गयी है.
कोर्ट ने 26 सितंबर तक पूरी रिपोर्ट सौंपने को कहा है. राज्य भर के स्वास्थ्य केंद्रों पर अतिक्रमण मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगायी है. कोर्ट ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की अतिक्रमित जमीन की विस्तृत जानकारी मांगी. इस मामले में 13 सितंबर तक रिपोर्ट सौंपने को कहा है.
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