जबकि पंचायत सदस्य, मुखिया, कचहरी के पंच और सरपंच का शपथग्रहण पंचायत व कचहरी की पहली बैठक के पहले ही करा दिया जायेगा. यह प्रावधान किया गया है कि प्रमुख व उप प्रमुख का चुनाव पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने बीच से दो सदस्यों का क्रमश: प्रमुख व उप प्रमुख के रूप में चुनेंगे. इसी तरह से जिला परिषद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा यथाशीघ्र अपने में से दो सदस्यों को अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित करेंगे.
निर्वाचन आयोग के सचिव दुर्गेश नंदन ने बताया कि ग्राम पंचायत, ग्राम कचहरी के निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या के 25 फीसदी से अधिक स्थान रिक्त हो तो उन रिक्त पदों को भरने के बाद भी उस पंचायत व कचहरी के उप मुखिया और उप सरपंच का चुनाव कराया जायेगा. यही प्रावधान पंचायत समिति व जिला परिषद के चुनाव क्षेत्रों की कुल संख्या के 25 फीसदी रिक्त रहने पर रिक्त पदों के चुनाव के बाद ही प्रमुख, उप प्रमुख, जिलाध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराया जायेगा.