17.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

चार भ्रष्ट लोकसेवकों की जब्त होगी संपत्ति

पटना : राज्य के चार भ्रष्ट लोकसेवकों की संपत्ति जल्द ही जब्त होने जा रही है. इस मामले में आर्थिक अपराध इकाई ने जोर-शोर से पहल शुरू कर दी है. पिछले दो वर्षों के दौरान आय से अधिक संपत्ति (डीए) के चार बड़े मामले में चार लोकसेवकों पर कार्रवाई की गयी थी. इनके खिलाफ चल […]

पटना : राज्य के चार भ्रष्ट लोकसेवकों की संपत्ति जल्द ही जब्त होने जा रही है. इस मामले में आर्थिक अपराध इकाई ने जोर-शोर से पहल शुरू कर दी है. पिछले दो वर्षों के दौरान आय से अधिक संपत्ति (डीए) के चार बड़े मामले में चार लोकसेवकों पर कार्रवाई की गयी थी. इनके खिलाफ चल रही जांच पूरी कर ली गयी है. अब इनकी संपत्ति जब्त करने के लिए कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दी गयी है.
डीए केस के मामले में इनके खिलाफ तमाम साक्ष्य मिल गये हैं, जिनसे आय से अधिक संपत्ति की बात साफ तौर पर साबित होती है. इन लोक सेवकों के घरों समेत अन्य ठिकानों पर छापेमारी के दौरान भी लाखों रुपये नकद, जेवरात और संपत्ति के कई कागजात मिले थे. इनका सत्यापन कर लिया गया है.
इस मामले की सुनवाई तेजी से कराने पर खासतौर से ध्यान दिया जा रहा है. इसके लिए इओयू ने राज्य सरकार की तरफ से गठित विशेष न्यायालय अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के लिए गृह विभाग को प्रस्ताव भेज दिया है.
इस विशेष अधिनियम के अंतर्गत इनके सभी मुकदमे चलाये जाने की अनुमति राज्य सरकार की तरफ से प्राप्त होने के बाद तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी जायेगी. गौरतलब है कि विशेष न्यायालय अधिनियम के तहत भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ अधिकतम छह महीने में मुकदमा की सभी प्रक्रिया पूरी कर लेने का प्रावधान है. इतने समय में इनके खिलाफ संपत्ति जब्ती का आदेश भी जारी कर दिया जायेगा, जबकि आम न्यायालयों में इन मुकदमों को निबटने में काफी समय लगता है. इस वजह से इओयू ने गृह विभाग ने इस विशेष अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की अनुमति मांगी है. गृह विभाग के सूत्रों के अनुसार, इसकी अनुमति जल्द ही मिलने की संभावना है.
इनकी संपत्ति होगी जब्त
मो. कमाल अशरफ, भागलपुर के तत्कालीन जिला अवर निबंधक
नागेश्वर शर्मा, समस्तीपुर में पीएचइडी के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता
भरत पूर्वे, मुजफ्फरपुर में सिंचाई विभाग के तत्कालीन अधीक्षण अभियंता
झकारी राम, शेखपुरा के तत्कालीन जिला खनिज पदाधिकारी

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें