पटना : बिहार के मंत्री विदेश में अपना रिसर्च पेपर प्रस्तुत करने या किसी अंतराष्ट्रीय सम्मेलन में व्याख्यान देने के लिए अब सरकारी खर्च पर जा सकेंगे. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रोटोकाल आफिसर उपेंद्र नाथ पाण्डेय ने पत्रकारों को बताया कि मंत्रिपरिषद ने बिहार के मंत्री :वेतन एवं भत्ते: नियमावली 2006 में संशोधन को मंजूरी प्रदान कर दी है जिससे अब मंत्रिगण के सरकारी खर्च पर विदेश में अपना रिसर्च पेपर प्रस्तुत करने या किसी अंतराष्ट्रीय सम्मेलन में व्यख्यान देने का मार्ग प्रशस्त हो गया है.
विदेश यात्रा में सुविधाएं
उन्होंने कहा कि अब मंत्रियों को उनके इस उद्देश्य के लिए की गयी विदेश यात्रा के दौरान वही सुविधाएं उपलब्ध होंगी जो राज्य हित में विदेश जाने पर पूर्व में मिला करती थीं.पाण्डेय ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 के सफल क्रियान्वयन के लिए कुल 110 पदों के सृजन को मंजूरी प्रदान कर दी है.
लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी होंगे नियुक्त
उन्होंने बताया कि इसके तहत बिहार प्रशासनिक सेवा के उपसचिव स्तर के अधिकारियों के प्रत्येक विभाग में पदस्थापन के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के 55 पद एवं आशुलिपिक के 55 पद सृजित किये जायेंगे. पाण्डेय ने बताया कि प्रदेश में परीक्षा के जरिए अमीन के पद पर नियुक्ति के लिए बिहार अमीन संवर्ग :संशोधन: नियमावली 2016 को भी मंजूरी प्रदान कर दी है.उन्होंने बताया कि इसके तहत इंटर या उसके समकक्ष योग्यता रखने वाले लिखित परीक्षा में भाग ले सकेंगे.