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अब फ्रीहोल्ड के माध्यम से आवास बोर्ड बेचेगा संपत्ति

पटना : बिहार राज्य आवास बोर्ड अपनी संपत्तियों को अब फ्रीहोल्ड के माध्यम से बेचेगा. इसके माध्यम से बेची गयी संपत्ति का स्वामित्व खरीददार का हमेशा के लिए हो जायेगा. बोर्ड की अनेक शहरों में संपत्तियां हैं, जिनका वितरण अब समय सीमा के आधार पर नहीं बेचा जायेगा. 90 वर्ष का लीज भी नहीं रहेगा. […]

पटना : बिहार राज्य आवास बोर्ड अपनी संपत्तियों को अब फ्रीहोल्ड के माध्यम से बेचेगा. इसके माध्यम से बेची गयी संपत्ति का स्वामित्व खरीददार का हमेशा के लिए हो जायेगा. बोर्ड की अनेक शहरों में संपत्तियां हैं, जिनका वितरण अब समय सीमा के आधार पर नहीं बेचा जायेगा.
90 वर्ष का लीज भी नहीं रहेगा. फ्रीहोल्ड के लिए खरीददार को अद्यतन मूल्य का 10 फीसदी राशि देनी होगी.राज्य आवास बोर्ड के प्रबंध निदेशक नीलकमल ने बताया कि बोर्ड की संपत्तियों का फ्रीहोल्ड कर देने से दोनों पक्षों को परेशानी नहीं होगी. गया के कटारी और मुस्तफाबाद में 125 एकड़ जमीन पर पहले से 12696 फ्लैट के निर्माण को लेकर टेंडर किया गया था.
इसे पीपीपी मोड पर विकसित किया जाना था. इसमें लीज की अवधि महज 30 वर्ष निर्धारित की गयी थी. इसके कारण कोई भी एजेंसी इस टेंडर में शामिल नहीं हुआ. बाद में इसकी अवधि 90 वर्ष के लीज के लिए की गयी.
अब फ्रीहोल्ड के तहत संपत्ति बेची जायेगी. इसी तरह से आरा के दलपतपुर में 16.50 एकड़ जमीन पर 1054 फ्लैटों का निर्माण कराया जाना था. इसको लेकर टेंडर भी जारी किया गया. टेंडर में एल-एक को यह कार्य भी सौंप दिया गया. इस टेंडर में एल-दो ने आपत्ति कर दी थी. इस मामले में विकास आयुक्त की अध्यक्षता में बोर्ड की बैठक में निर्णय हुआ और महाधिवक्ता से राय ली गयी. समस्तीपुर के जीतवारपुर में भी सरकार की संपत्ति है. उन्होंने बताया कि इसी तरह से वाणिज्यिक संपत्तियों को फ्री होल्ड के तहत बेचा जायेगा.
इसमें पटना का लोहिया नगर, बहादुरपुर आदि की संपत्तियां शामिल हैं. बिहार राज्य आवास बोर्ड नेनिर्णय लिया है कि बोर्ड द्वारा आवंटित या भविष्य में आवंटित किये जानेवाले संपत्तियों की लीज होल्ड से फ्री होल्ड में बदलने के लिए एककालिक प्रभार शुल्क का निर्धारण व लिये जाने वाले निबंधन शुल्क व मुद्रांक शुल्क के निर्धारण के संबध में बोर्ड की संपदाओं को फ्री होल्डकराने के लिए वन टाइम ट्रांसफर सरचार्ज देना है. जिस दिन इसका निष्पादन होगा उस तिथि को भूमि के अद्यतन मूल्य का 10 फीसदी लेकर लीज होल्ड से फ्री होल्ड कर दिया जायेगा.
भूखंड या फ्लैट का लीज डीड का निबंधन नहीं हुआ है, तो पहले लीज डीड का निबंधन होने के बाद ही फ्रीहोल्ड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया आरंभ की जायेगी.

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