पटना: दो लोकायुक्तों की नियुक्ति के लिए मंगलवार को उच्चस्तरीय बैठक हुई, जिसमें लोकायुक्त न्यायमूर्ति सीएम प्रसाद, विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह, विधानसभाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, पटना हाइकोर्ट के न्यायाधीश नवीन सिन्हा व वीएन सिन्हा उपस्थित हुए. विधान परिषद के सभापति ने बताया कि सर्च कमेटी के लिए पांच नाम तय किये गये हैं. इनमें न्यायिक सेवा से दो रिटायर जज व तीन रिटायर आइएएस अधिकारी शामिल होंगे. नयी नियमावली के तहत राज्य में मुख्य लोकायुक्त के अलावा दो लोकायुक्त के पद स्वीकृत किये गये हैं. दो लोकायुक्त के लिए एक न्यायिक सेवा और एक पद सामाजिक सेवा से अनुभवी लोगों को लिए है.
तीन नाम सुझाने होंगे : सर्च कमेटी को तीन-तीन नाम सुझाने हैं. छह नामों के आ जाने के बाद एक बार फिर उच्चस्तरीय कमेटी बैठेगी और दोनों क्षेत्रों से एक-एक नाम पर निर्णय लिया जायेगा. लोकायुक्त के दायरे में मुख्यमंत्री को भी रखा गया है.
सूचना आयुक्त चयन के लिए बैठक 27 को
राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों की बहाली के लिए 27 दिसंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक होगी. बैठक में मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव व विधानसभा में नेता विपक्ष नंदकिशोर यादव उपस्थित होंगे. तीनों की सहमति के बाद सूचना आयुक्त के रिक्त पदों पर नियुक्ति होगी. राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के तीन पद खाली हैं. सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए पटना हाइकोर्ट ने सरकार को कई बार निर्देश दिया है.
पिछली सुनवाई के दौरान सरकार ने दो महीने के भीतर सूचना आयुक्तों की नियुक्ति कर लेने का भरोसा दिलाया है. इसी क ड़ी में 27 को बैठक होगी. मुख्य सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में शुक्रवार की शाम पांच बजे बैठक होनी है. इस समय आयोग में एक अध्यक्ष और एक सदस्य कार्यरत हैं. सूत्रों के मुताबिक आयोग में 20 हजार से अधिक मामले सुनवाई के लिए लंबित हैं. सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सूचना आयुक्तों के लिए नयी गाइडलाइन जारी की है. जिसके मुताबिक प्रशासन,सरकार,समाज सेवा,पत्रकार और पब्लिक लाइफ से जुड़े व्यक्तियों को मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त बनाया जा सकता है.