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बिहार के 4875 राजस्व ग्रामों का चकबंदी कार्य पूरा : विभागीय मंत्री

पटना : बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री मदन मोहन झा ने आज बताया कि अभी तक राज्य के कुल 4875 राजस्व गांवों का चकबंदी कार्य समाप्त कर चकबंदी अधिनियम की धारा 26 क के अन्तर्गत अनाधिसूचित किया गया है. बिहार विधान परिषद में भाजपा सदस्य मंगल पाण्डेय द्वारा पूछे गये एक अल्पसूचित प्रश्न […]

पटना : बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री मदन मोहन झा ने आज बताया कि अभी तक राज्य के कुल 4875 राजस्व गांवों का चकबंदी कार्य समाप्त कर चकबंदी अधिनियम की धारा 26 क के अन्तर्गत अनाधिसूचित किया गया है. बिहार विधान परिषद में भाजपा सदस्य मंगल पाण्डेय द्वारा पूछे गये एक अल्पसूचित प्रश्न का उत्तर देते हुए झा ने बताया कि प्रदेश में जोतों का समेकन एवं खंडकरण निवारण अधिनियम 1956 के तहत राज्य में चकबंदी कार्यक्रम 1957-58 में राज्य के चार जिलों के 9 अंचलों में अग्रगामी योजना के रुप में प्रारंभ हुआ. वर्ष 1992 तक इस योजना का विस्तार राज्य के तत्कालीन पुराने 16 जिलों, वर्तमान में 27 जिलों के 180 अंचलों के कुल 21792 राजस्व गांवों में किया गया.

उन्होंने बताया कि वर्ष 1992 में राज्य में चकबंदी कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा कतिपय कारणों से स्थगित कर दिया गया तथा चकबंदी के अधिकांश कर्मियों का समायोजन अन्य सरकारी कार्यालयों में कर दिया गया तथा चकबंदी के स्वीकृत बल के मात्र 6 प्रतिशत कर्मी ही चकबंदी में शेष रह गये. झा ने बताया कि राज्य में 12 वर्षों तक चकबंदी कार्य स्थगित रहने के पश्चात उच्चतम न्यायालय तथा पटना उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में पुन: मार्च 2004 से चकबंदी कार्यक्रम प्रारंभ किया गया.

उन्होंने बताया कि वर्तमान में चकबंदी कार्यक्रम बक्सर, भोजपुर, कैमूर एवं रोहतास जिलों के सभी 38 अंचलों तथा गोपालगंज जिले के कटैया अंचल कुल 39 अंचलों में चलाया जा रहा है. अभी तक राज्य के कुल 4875 राजस्व ग्रामों का चकबंदी कार्य समाप्त कर दिया गया है. झा ने बताया कि वर्तमान में राज्य में बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम 2011 के अन्तर्गत हवाई फोटोग्राफी टेक्नोलाजी का प्रयोग कर सर्वे का कार्य चलाया जा रहा है. अधिनियम की धारा 13 के तहत विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त का काम पूरा हो जाने के बाद राज्य के सभी जिलों में चकबंदी कार्यक्रम लागू किया जायेगा.

उन्होंने कहा कि कृषि रोड मैप के अनुसार सर्वेक्षण कार्यक्रम समाप्त होने के पांच वर्षोंं के अन्दर राज्य के सभी जिलों के राजस्व गांवों को चकबंदी के अंतर्गत आच्छादित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है.

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