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जीएसटी के दायरे में एल्कोहल नहीं तंबाकू

जीएसटी के दायरे में एल्कोहल नहीं तंबाकू-फोटो : जेपी- -जीएसटी पर वाणिज्य कर विशेषज्ञों ने चैंबर भवन में समझाए जीएसटी के पहलू संवाददाता, पटना गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी क्या बला है? वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट के बाद अब प्रदेश के व्यवसायियों के लिए यही सबसे बड़ा प्रश्न बना हुआ है. केंद्र सरकार […]

जीएसटी के दायरे में एल्कोहल नहीं तंबाकू-फोटो : जेपी- -जीएसटी पर वाणिज्य कर विशेषज्ञों ने चैंबर भवन में समझाए जीएसटी के पहलू संवाददाता, पटना गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी क्या बला है? वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट के बाद अब प्रदेश के व्यवसायियों के लिए यही सबसे बड़ा प्रश्न बना हुआ है. केंद्र सरकार द्वारा एक देश एक टैक्स के रूप में प्रस्तावित जीएसटी को समझने के लिए बिहार चैंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज और वाणिज्य कर विभाग ने चैंबर भवन में कार्यशाला आयोजित की. इस कार्यशाला में वाणिज्य कर के संयुक्त आयुक्त और आयुक्तों दिन भर चले अलग अलग सेशन में जीएसटी के पहलुओं से रू-ब-रू कराया. संयुक्त आयुक्त राजकुमार यादव और राजीव रंजन सिंह ने जीएसटी की बुनियादी जानकारी दी. इसमें जितने भी मुख्य सवाल थे उसके बारे में बताया गया. मसलन जीएसटी क्या है? यह कैसे लागू होगा? इसमें राज्य अौर केंद्र की कितनी हिस्सेदारी होगी? मार्कण्डेय ओझा ने शुरुआती सेशन में जीएसटी के साइलेंट फीचर में बताते हुए कहा कि इसके दायरे में एल्कोहल नहीं रखा गया है लेकिन तंबाकू है. इसे आप कुछ अपवाद की तरह समझ सकते हैं. अब एक फैक्ट और है जिसका विरोध हो रहा है. उसमें यह है कि जो राज्य उत्पादन करेगा वह एक प्रतिशत अतिरिक्त टैक्स लेगा. हालांकि इसका बिहार जैसे राज्यों पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा लेकिन उन राज्यों को लाभ होगा जो मैनुफैक्चरिंग स्टेट हैं. मसलन महाराष्ट्र, गुजरात. जीएसटी के आइजीएसटी मॉडल के बारे में बताया गया कि उसमें केंद्र और राज्य का अलग अलग टैक्स हिस्सा समायोजित होगा लेकिन राज्य और केंद्र का समायोजन नहीं हो सकेगा. यदि हम व्यापारी हैं तो फिर हमें इसका ध्यान रखना होगा. कार्यशाला को मोह नाथ मिश्र और कमलनाथ तिवारी ने भी संबोधित किया. सवाल जवाब के सेशन भी आयोजित किये गये.

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