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खुले में मांस-मछली बेचने वालों पर करें कार्रवाई

खुले में मांस-मछली बेचने वालों पर करें कार्रवाईसंवाददाता, पटना नगर निगम क्षेत्र में मांस, मछली व मुर्गा लाइसेंस विनियमन-14 लागू है, लेकिन विनियमन शत-प्रतिशत लागू नहीं किया जा सका है. नगर आयुक्त चाराें अंचल के कार्यपालक पदाधिकारियों को कई बार लाइसेंस विनियमन लागू करने का निर्देश दे चुके हैं, पर कार्यपालक पदाधिकारी इसे लागू करने […]

खुले में मांस-मछली बेचने वालों पर करें कार्रवाईसंवाददाता, पटना नगर निगम क्षेत्र में मांस, मछली व मुर्गा लाइसेंस विनियमन-14 लागू है, लेकिन विनियमन शत-प्रतिशत लागू नहीं किया जा सका है. नगर आयुक्त चाराें अंचल के कार्यपालक पदाधिकारियों को कई बार लाइसेंस विनियमन लागू करने का निर्देश दे चुके हैं, पर कार्यपालक पदाधिकारी इसे लागू करने में असफल रहे हैं. नगर आयुक्त शीर्षत कपिल अशोक ने शनिवार को सभी कार्यपालक पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि अब तक विनियमन लागू करने के लिए क्या कार्रवाई की गयी, उसका तीन दिनों के भीतर प्रपत्र में रिपोर्ट उपलब्ध करायें. साथ ही खुले में मांस, मछली और मुर्गा बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई करना सुनिश्चित करें. बिना अनुमति नहीं होगी मांस-मछली की बिक्री नगर आयुक्त ने सभी कार्यपालक पदाधिकारी से कहा है कि विनियमन के प्रावधान के अनुसार बिना सक्षम प्राधिकार से अनुमति लिये मांस, मछली व मुर्गा की दुकान संचालित नहीं की जा सकती है. लेकिन, निगम क्षेत्र में बिना लाइसेंस मांस, मछली की दुकानें संचालित हो रही हैं. दुकानदारों को लाइसेंस देना सुनिश्चित करें और बिना लाइसेंस की दुकान संचालित करने वालों पर कार्रवाई करें.

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