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मैं हूं डिप्टी मेयर
कोर्ट. अमरावती का उपमहापौर पर निर्वाचन सही खंडपीठ ने दिया यथा स्थिति बरकरार रखने का आदेश पटना : पटना नगर निगम की वार्ड 11 की आयुक्त अमरावती देवी ही उप महपौर होंगी. पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले में दायर अपील याचिका की सुनवाई के बाद अमरावती देवी के उपमहापौर के पद पर निर्वाचन को […]
कोर्ट. अमरावती का उपमहापौर पर निर्वाचन सही
खंडपीठ ने दिया यथा स्थिति बरकरार रखने का आदेश
पटना : पटना नगर निगम की वार्ड 11 की आयुक्त अमरावती देवी ही उप महपौर होंगी. पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले में दायर अपील याचिका की सुनवाई के बाद अमरावती देवी के उपमहापौर के पद पर निर्वाचन को सही करार देते हुए यथा स्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया. कोर्ट के इस फैसले के आधार पर अमरावती देवी पुन: रूप नारायण मेहता की जगह उप महापौर बन गयी हैं.
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह की कोर्ट ने मंगलवार को यह फैसला दिया है. कोर्ट ने इस संबंध में एकल पीठ के फैसले को लेकर टिप्पणी भी की. कोर्ट ने कहा कि एकल पीठ के फैसले के पहले अमरावती देवी को भी पार्टी बनाया जाना चाहिए था. अपील याचिका में अमरावती देवी के वकील ने कहा कि उनका निर्वाचन उचित तरीके से हुआ है और उन्होंने उप महापौर पद की शपथ भी ली है.
इस आधार पर उनका निर्वाचन उचित है. खंडपीठ ने अपनी टिप्पणी में कहा कि बिना अमरावती देवी का पक्ष जाने फैसला नहीं किया जाना चाहिए था. खंडपीठ ने अंतरिम राहत देते हुए स्टेटस को बरकरार रखने का आदेश दिया और 15 जनवरी को इसकी आगे की सुनवाई होगी.
पटना़ : मंगलवार को हाइकोर्ट के डबल बेंच से जैसे ही यथा स्थिति बरकरार रखने का निर्णय आया, एक घंटे बाद ही नवनिर्वाचित डिप्टी मेयर अमरावती देवी अपने चैंबर में पहुंच गयीं.
हालांकि, पिछले सोमवार को हाइकोर्ट के एकल खंडपीठ ने पूर्व डिप्टी मेयर रूप नारायण मेहता को पद पर बने रहने का फैसला सुनाया था. रूप नारायण मेहता सोमवार को कोर्ट के ऑर्डर लेकर निगम कार्यालय पहुंचे और डिप्टी मेयर की सुविधा की मांग की. वहीं, श्री मेहता के समर्थकों ने अमरावती देवी के नेमप्लेट को हटाते हुए रूप नारायण मेहता के नेमप्लेट लगा दिया.
मंगलवार को फिर अमरावती अपने समर्थक के साथ कार्यालय पहुंचीं, तो रूप नारायण मेहता का नेमप्लेट हट गया. नवनिर्वाचित डिप्टी मेयर अमरावती देवी कहती है कि कोर्ट ने यथा स्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया था, तो हम डिप्टी मेयर के पद पर स्वत: आ गये. गलत तो पूर्व डिप्टी मेयर ने किया था और बिना सरकार की अधिसूचना के मेरा नेमप्लेट हटा कर कार्यालय पर कब्जा कर लिया. वहीं, रूप नारायण मेहता कहते हैं कि वर्तमान में डिप्टी मेयर हम हैं, तो यथा स्थिति बरकरार का क्या मतलब हुआ.
मेयर गुट के पार्षद फिर संविधान का उल्लंघन करते हुए डिप्टी मेयर के कार्यालय पर कब्जा कर लिया है. विनय कुमार पप्पू ने बताया कि श्री मेहता ने कोर्ट के ऑर्डर लेकर पदभार ग्रहण किया था, तो अमरावती कौन से ऑर्डर लेकर कार्यालय पहुंच गयीं. स्थायी समिति के सदस्य आभालता व संजीव कुमार ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर रूप नारायण मेहता को पद से नहीं हटाया गया था.
सरकार ने अधिसूचना के आधार पर पद से हटाये गये थे. सरकार ने रूप नारायाण मेहता को पदभार ग्रहण करने के लिए अधिसूचना जारी नहीं किया था, वह खुद कोर्ट के ऑर्डर लेकर पहुंच गये थे. कोर्ट ने यथा स्थिति बरकरार रखने को कहा है, तो निर्वाचित होकर शपथ ग्रहण करने वाला है डिप्टी मेयर होगा.
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