किस आधार पर की गयी लोकायुक्त के लिए नियुक्ति मामला लोकायुक्त नियुक्ति का. पटना हाइकोर्ट ने पूर्व जज को दिया नोटिस, छह नवंबर को मांगा जवाब विधि संवाददाता, पटनापटना उच्च न्यायालय ने लोकायुक्त नियुक्ति मामले में पूर्व जज श्याम किशोर शर्मा को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने छह नवंबर को उनसे जवाब मांगा है कि आखिर किस आधार पर उनकी नियुक्ति लोकायुक्त के लिए की गयी है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह की खंडपीठ ने न्यायाधीश श्याम किशोर शर्मा के अलावा बिहार लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष केसी साहा को भी नोटिस जारी किया है. राज्य सरकार ने खंडपीठ को बताया कि जस्टिस श्याम किशोर शर्मा और पूर्व आइएएस अधिकारी केसी साहा को लोकायुक्त के पद पर नियुक्ति की है. दोनों को अगले सप्ताह शपथ दिलाने के लिए सरकार ने चुनाव आयोग से अनुमति मांगी है. सर्च कमेटी ने तीन जजों के नाम सुझाये थे :इस पर कोर्ट ने कहा कि लोक आयुक्त पद के लिए चयनित व्यक्तियों को बिना पटना उच्च न्यायालय की अनुमति के शपथ नहीं दिलायी जायेगी. कोर्ट को याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि 2015 में पटना उच्च न्यायालय की सर्च कमेटी ने सेलेक्शन कमेटी को तीन जजों के नाम सुझाये थे. इनमें जस्टिस मिहिर कुमार झा, जस्टिस जेएन सिंह और जस्टिस अखिलेश चंद्रा के नाम थे, जबकि, 2014 में सर्च कमेटी ने जस्टिस श्याम किशोर शर्मा के नाम का प्रस्ताव दिया था. आइएएस अधिकारी रहे बीपीएससी के अध्यक्ष केसी साहा का नाम प्रशासनिक सर्च कमेटी की ओर से 2014 और 2015 दोनों ही साल प्रस्तावित किये गये थे. गौरतलब है कि राज्य सरकार ने लोकायुक्त के तीन पद स्वीकृत किये हैं. इनमें से एक पद पर जस्टिस चंद्रमोहन प्रसाद पहले से कार्यरत हैं, जबकि बाद में स्वीकृत किये गये दो पदों के लिए जस्टिस श्याम किशाेर शर्मा और आइएएस अधिकारी रहे केसी साहा के नाम तय किये गये हैं. मिथिलेश कुमार सिंह नाम के व्यक्ति ने दोनों लोकायुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए लोकहित याचिका दायर की है.
किस आधार पर की गयी लोकायुक्त के लिए नियुक्ति
किस आधार पर की गयी लोकायुक्त के लिए नियुक्ति मामला लोकायुक्त नियुक्ति का. पटना हाइकोर्ट ने पूर्व जज को दिया नोटिस, छह नवंबर को मांगा जवाब विधि संवाददाता, पटनापटना उच्च न्यायालय ने लोकायुक्त नियुक्ति मामले में पूर्व जज श्याम किशोर शर्मा को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने छह नवंबर को उनसे जवाब मांगा है […]
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