19.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

पीयू की सभी जगहों से हटेगा अतिक्रमण

हाइकोर्ट ने कहा, कोई कोताही नहींविधि संवाददाता,पटना पटना उच्च न्यायालय ने पटना विवि समेत सभी विवि परिसर से अतिक्रमण तत्काल हटाने का आदेश दिया है. मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेडी और न्यायाधीश सुधीर सिंह के खंडपीठ ने सोमवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और जिला प्रशासन को अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्त […]

हाइकोर्ट ने कहा, कोई कोताही नहींविधि संवाददाता,पटना पटना उच्च न्यायालय ने पटना विवि समेत सभी विवि परिसर से अतिक्रमण तत्काल हटाने का आदेश दिया है. मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेडी और न्यायाधीश सुधीर सिंह के खंडपीठ ने सोमवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और जिला प्रशासन को अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने किसी भी हाल में अतिक्रमण कारियों के संबंध में कोई कोताही नहीं बरते जाने के निर्देश दिये. कोर्ट ने कहा कि किसी भी हाल में पटना विवि समेत सभी विवि परिसर अतिक्रमण मुक्त हो. सरकार ने हलफनामा दायर कर कोर्ट को बताया कि विश्वविद्यालयों में 276 जगहों पर अतिक्रमण है. अकेले पटना विवि परिसर में 46 जगहों पर समस्या है. कोर्ट ने कहा कि किसी मामले में नरमी नहीं बरती जायेगी. यदि रिटायरकर्मी आवास नहीं छोड़ते और उन्होंने भी अतिक्रमण किया है तो उनकी पेंशन राशि रोक दी जायेगी. कोर्ट ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन को यह टास्क सौंपा है. इस मामले की सुनवाई दो महीने बाद होगी.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें