सीवान. चर्चित राजीव रोशन हत्याकांड में जमानत की उम्मीद लगाये पूर्व सांसद मो शहाबुद्दीन को उस समय करारा झटका लगा, जब चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश अजय कुमार के कोर्ट ने सोमवार को उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया. इस मामले से जुड़े नगर थाना कांड संख्या 220/14 में व्यवसायी चंद्रकेश्वर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू ने अपने बयान में कहा था कि 16 जून, 2014 को मेरा बेटा राजीव रोशन मोबाइल स्पेयर पार्ट्स का तगादा कर घर लौट रहा था, तभी डीएवी मोड़ के पास मोटरसाइकिल से पीछा कर अपराधियों ने गोली मार कर उसकी हत्या कर दी. इस हत्याकांड में मो शहाबुद्दीन पर घटना की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है. सूचक ने यह भी कहा है कि चर्चित तेजाब हत्याकांड में गवाही देने से मो शहाबुद्दीन ने मना किया था. इसके लिए कई बार उसे धमकी भी दी थी. गुरुवार को इस जमानत याचिका पर चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश श्री श्रीवास्तव के कोर्ट में अभियोजन की तरफ से रवींद्र नाथ शर्मा ने मो शहाबुद्दीन की जमानत का विरोध किया था एवं प्राथमिकी का समर्थन किया था. वहीं, बचाव पक्ष के अधिवक्ता अभय कुमार राजन ने कहा था कि इस घटना के समय मो शहाबुद्दीन जेल में थे. केस डायरी में किसी भी गवाह ने शहाबुद्दीन का नाम नहीं लिया था. दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने जमानत पर अपने आदेश को सुरक्षित रख लिया था, जिस पर सोमवार को सुनवाई होनी थी, जिसे खारिज कर दिया गया.
रोशन हत्याकांड में शहाबुद्दीन की जमानत याचिका खारिज
सीवान. चर्चित राजीव रोशन हत्याकांड में जमानत की उम्मीद लगाये पूर्व सांसद मो शहाबुद्दीन को उस समय करारा झटका लगा, जब चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश अजय कुमार के कोर्ट ने सोमवार को उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया. इस मामले से जुड़े नगर थाना कांड संख्या 220/14 में व्यवसायी चंद्रकेश्वर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू […]
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