छपरा (कोर्ट). संजय तिवारी की गोली मार कर हत्या करने तथा सरकारी रिवॉल्वर लूट लिये जाने के मामले में अभियुक्त बनाये गये एक आरोपित की नियमित जमानत याचिका को न्यायालय ने खारिज कर दिया है. शुक्रवार को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी शक्तिधर भारती ने दारोगा हत्या मामले में टेकनिवास सेल के प्रभारी द्वारा दर्ज करायी गयी कांड संख्या 146/14 के अभियुक्त गंगोई निवासी रिकेश कुमार सिंह उर्फ लव की नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.
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आरोपित रिकेश की जमानत अर्जी खारिज
छपरा (कोर्ट). संजय तिवारी की गोली मार कर हत्या करने तथा सरकारी रिवॉल्वर लूट लिये जाने के मामले में अभियुक्त बनाये गये एक आरोपित की नियमित जमानत याचिका को न्यायालय ने खारिज कर दिया है. शुक्रवार को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी शक्तिधर भारती ने दारोगा हत्या मामले में टेकनिवास सेल के प्रभारी द्वारा दर्ज करायी […]
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