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किस दर से होगी वसूली, सरकार बताये : हाइकोर्ट

विधि संवाददाता, पटनापटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से पूछा है कि काम के बदले अनाज योजना में धान और चावल के बदले पैसे की वसूली किस दर से होगी. न्यायाधीश मिहिर कुमार झा की अदालत ने शुक्रवार को कहा कि सीएजी प्रति किलोग्राम 6.25 रुपये की वसूली का सुझाव दिया है, जबकि सरकार इसकी […]

विधि संवाददाता, पटनापटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से पूछा है कि काम के बदले अनाज योजना में धान और चावल के बदले पैसे की वसूली किस दर से होगी. न्यायाधीश मिहिर कुमार झा की अदालत ने शुक्रवार को कहा कि सीएजी प्रति किलोग्राम 6.25 रुपये की वसूली का सुझाव दिया है, जबकि सरकार इसकी दर 13.70 रुपये बता रही है. कोर्ट ने सरकार को दर निर्धारित कर उसकी जानकारी बताने को कहा. कोर्ट का यह भी सुझाव था कि पैसे की वसूली सिर्फ पीडीएस दुकानदारों से नहीं हो, बल्कि आइएएस और बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों से भी की जाये. इस मामले में 150 याचिकाओं की शुक्रवार को सुनवाई की गयी. 2002 से 2006 के बीच यह योजना चली थी. इसके तहत 202 डीएम, 204 डीडीसी, 412 एसडीओ और 2640 बीडीओ कठघरे में हैं. 689 पीडीएस दुकानदार भी कोर्ट के निशाने पर हैं. हाल ही में कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा था कि पचास फीसदी रकम जमा करानेवालों पर कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं करायी जायेगी.

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