राज्य निर्वाचन आयुक्त एके चौहान ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत पर छह पदों पर सीधे निर्वाचित सीटों पर आरक्षण के प्रावधान को लागू करने की तैयारी आरंभ कर दी गयी है. एक सप्ताह में इसका पैमाना तैयार कर लिया जायेगा. विशेषज्ञों से इसको लेकर विमर्श जारी है.
पंचायत नियमावली के अनुसार आरक्षण को लागू करने के पैमाना बनाया जा रहा है. उन्होंने बताया कि जिला परिषद के अध्यक्ष के आरक्षण का प्रावधान राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किया जायेगा. प्रमुख के पदों में आरक्षण का प्रावधान जिला स्तर पर जबकि मुखिया, सरपंच व पंचायत समिति के पदों में आरक्षण का प्रावधान प्रखंड स्तर पर होगा. पंचायत सदस्यों और पंचों के आरक्षण का प्रावधान पंचायत स्तर पर होगा. इसे देखते हुए हर निर्वाचन क्षेत्र के लिए जनसंख्या की सूची का प्रकाशन हो चुका है. इस सूची से वार्ड सदस्य, पंच, मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति, जिला परिषद सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार जनसंख्या का निर्धारण किया जा चुका है. अब इसी जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति सहित महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया जायेगा.