13.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

पंचायतों में सीटों के आरक्षण को ले जनसंख्या की अंतिम सूची जारी

पटना: त्रिस्तरीय पंचायतों में नयी आरक्षण व्यवस्था लागू करने के लिए निर्वाचन क्षेत्रवार जनसंख्या का सोमवार को अंतिम प्रकाशन कर दिया गया. सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा जनसंख्या की अंतिम सूची जारी कर दी गयी है. राज्य निर्वाचन आयोग इसी जनसंख्या के आधार पर सीटों के आरक्षण का पैमाना निर्धारित करेगा. राज्य निर्वाचन आयुक्त एके […]

पटना: त्रिस्तरीय पंचायतों में नयी आरक्षण व्यवस्था लागू करने के लिए निर्वाचन क्षेत्रवार जनसंख्या का सोमवार को अंतिम प्रकाशन कर दिया गया. सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा जनसंख्या की अंतिम सूची जारी कर दी गयी है. राज्य निर्वाचन आयोग इसी जनसंख्या के आधार पर सीटों के आरक्षण का पैमाना निर्धारित करेगा.

राज्य निर्वाचन आयुक्त एके चौहान ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत पर छह पदों पर सीधे निर्वाचित सीटों पर आरक्षण के प्रावधान को लागू करने की तैयारी आरंभ कर दी गयी है. एक सप्ताह में इसका पैमाना तैयार कर लिया जायेगा. विशेषज्ञों से इसको लेकर विमर्श जारी है.

राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री चौहान ने बताया कि आयोग ने 2011 की जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या के प्रकाशन कराने की जिम्मेवारी जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को दी गयी थी. इसका प्रकाशन जिलों में कर दिया गया है. इसकी रिपोर्ट आयोग को मिल जायेगी. उन्होंने बताया कि राज्य की ग्रामीण जनसंख्या द्वारा दो लाख 59 हजार 254 सीटों पर जनप्रतिनिधियों का सीधे निर्वाचन किया जाता है. इसमें जिला परिषद सदस्य की 1162 सीटें हैं. पंचायत समिति की 11526 सीटें, मुखिया की आठ हजार 398, सरपंच की 8398 पद. पंचायत सदस्य के एक लाख 14 हजार 885 और पंच के 114885 पदों के लिए निर्वाचन होना है. उन्होंने बताया कि आरक्षण के प्रावधान को लागू करने के लिए पहल शुरू हो गयी है. यह पैमाना जल्द ही तैयार हो जायेगा.

पंचायत नियमावली के अनुसार आरक्षण को लागू करने के पैमाना बनाया जा रहा है. उन्होंने बताया कि जिला परिषद के अध्यक्ष के आरक्षण का प्रावधान राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किया जायेगा. प्रमुख के पदों में आरक्षण का प्रावधान जिला स्तर पर जबकि मुखिया, सरपंच व पंचायत समिति के पदों में आरक्षण का प्रावधान प्रखंड स्तर पर होगा. पंचायत सदस्यों और पंचों के आरक्षण का प्रावधान पंचायत स्तर पर होगा. इसे देखते हुए हर निर्वाचन क्षेत्र के लिए जनसंख्या की सूची का प्रकाशन हो चुका है. इस सूची से वार्ड सदस्य, पंच, मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति, जिला परिषद सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार जनसंख्या का निर्धारण किया जा चुका है. अब इसी जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति सहित महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया जायेगा.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें