विधि संवाददाता,पटनापटना हाइकोर्ट ने 3700 नर्सों की नियुक्ति पर लगी रोक हटाने का आदेश दिया है. इससे नर्सों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है. नर्सों की नियुक्ति की चयन प्रक्रिया में धांधली को लेकर दर्जनों याचिका दायर हुई थी. राज्य सरकार ने ए.एन.एम. ग्रेड ए व बी की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था. इसमें बड़ी संख्या में नर्सों की नियुक्ति होनी थी. लेकिन विवाद होने के बाद न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी ने नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी. इससे पहले अदालत ने सफल उम्मीदवारों की सूची पेश करवायी थी. वेबसाइट पर रिजल्ट प्रकाशित कराया गया था. इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं पाये जाने के बाद रोक हटा दी गयी. उगंता कुमारी समेत अन्य द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया कि पहले से कार्यरत नर्सों को कोई प्राथमिकता नहीं दी गयी. इसके अलावे दर्जनों अनियमितताएं पकड़ी गयीं.
हाइकोर्ट : नर्स की नियुक्ति पर लगी रोक हटी
विधि संवाददाता,पटनापटना हाइकोर्ट ने 3700 नर्सों की नियुक्ति पर लगी रोक हटाने का आदेश दिया है. इससे नर्सों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है. नर्सों की नियुक्ति की चयन प्रक्रिया में धांधली को लेकर दर्जनों याचिका दायर हुई थी. राज्य सरकार ने ए.एन.एम. ग्रेड ए व बी की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला […]
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