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एमएलसी के चुनाव में इपिक से मतदान

पटना: स्थानीय प्राधिकार कोटे से एमएलसी के चुनाव में अब निर्वाचन प्रमाण पत्र काम नहीं आयेगा. पंचायत प्रतिनिधियों को मतदान के लिए इपिक या कोई फोटो युक्त पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया गया है. निर्वाचन विभाग ने राज्य के सभी जिलों इस संबंध में निर्देश जारी किया है. मिली जानकारी के अनुसार पंचायत प्रतिनिधियों को […]

पटना: स्थानीय प्राधिकार कोटे से एमएलसी के चुनाव में अब निर्वाचन प्रमाण पत्र काम नहीं आयेगा. पंचायत प्रतिनिधियों को मतदान के लिए इपिक या कोई फोटो युक्त पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया गया है. निर्वाचन विभाग ने राज्य के सभी जिलों इस संबंध में निर्देश जारी किया है.
मिली जानकारी के अनुसार पंचायत प्रतिनिधियों को चुनाव जितने के बाद निर्वाचन प्रमाण पत्र दिया जाता है. इस प्रमाण पत्र में जितने वाले प्रतिनिधि का फोटो नहीं होता है. ऐसे में प्रतिनिधियों के निर्वाचन प्रमाण पत्र मतदान में काम नहीं आयेगा. निर्वाचन विभाग के अधिकारी ने बताया कि अब तक स्थानीय प्राधिकार के चुनाव में वोटरों को मतदान के लिए निर्वाचन प्रमाण पत्र दिखना अनिवार्य था. अधिकारी ने बताया कि चुनाव के निकट आते ही बड़ी संख्या में संभावित प्रत्याशियों द्वारा मतदाता के निर्वाचन प्रमाण पत्र जब्त करने की शिकायत मिल रही थी. चुनाव आयोग के इस निर्देश के बाद निर्वाचन प्रमाण पत्र की आवश्यकता ही खत्म हो जायेगा.
निर्वाचन विभाग के अधिकारी ने बताया कि स्थानीय प्राधिकार के कोटे से 24 पदों के लिए जुलाई में चुनाव होगा. इसके लिए जून में अधिसूचना जारी होगा. इस चुनाव में मुखिया, वार्ड सदस्य, वार्ड पार्षद, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य मतदाता होते हैं.
धन-बल के प्रयोग की जतायी थी आशंका
विधान परिषद चुनाव में धनपतियों द्वारा मतदाताओं की खरीद-फरोख्त की आशंका से मंगलवार को विधान परिषद सदस्य विनोद कुमार सिंह, सलमान रागीव, राजेश राम और मनोज यादव ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात की. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से सदस्यों ने कहा कि मतदान के लिए निर्वाचन प्रमाण पत्र की आवश्यकता को खत्म कर दिया जाये. उन्होंने कहा कि मतदान इपिक या अन्य फोटो युक्त पहचान पत्र के आधार पर होना चाहिए. सदस्यों ने भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी 2010 के पत्र का हवाला भी दिया. जिसमें निर्वाचन प्रमाण पत्र के जगह इपिक से मतदान का प्रावधान किया गया है.

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