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वक्फ बोर्ड की संपत्ति बेचे जाने के मामले में जालसाजी की प्राथमिकी

– प्रबंध समिति के पूर्व अध्यक्ष डॉ अब्दुल हई व सचिव अबु मोजफर पर किया गया है केससंवाददाता, पटनाबिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के तहत आनेवाली यतीमखाना अंजुमन खादी मुल इसलाम पटना सिटी की 43 कट्ठा जमीन धोखेबाजी व जालसाजी से क्रय-विक्रय की गयी, साथ ही जमीन से मिली राशि का गबन कर लिया गया. […]

– प्रबंध समिति के पूर्व अध्यक्ष डॉ अब्दुल हई व सचिव अबु मोजफर पर किया गया है केससंवाददाता, पटनाबिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के तहत आनेवाली यतीमखाना अंजुमन खादी मुल इसलाम पटना सिटी की 43 कट्ठा जमीन धोखेबाजी व जालसाजी से क्रय-विक्रय की गयी, साथ ही जमीन से मिली राशि का गबन कर लिया गया. इस संबंध में बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी इम्तियाज अहमद करीमी के बयान पर 18 फरवरी को अगमकुआं थाने में जालसाजी की प्राथमिकी दर्ज की गयी. हालांकि इस मामले में पुलिस द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है.यतीमखाना अंजुमन खादीमुल इसलाम पटना सिटी के अध्यक्ष कमाल उज्जफर व सचिव एसएस मोनव्वर हसन ने बताया कि यतीमखाना की 139 डिसमिल (43 कट्ठा) जमीन प्रबंध समिति के पूर्व अध्यक्ष व प्रसिद्ध चिकित्सक डॉ अहमद अब्दुल हई एवं सचिव प्रो अबु मोजफर ने साजिश के तहत बेच दी. उन दोनों के अलावा उक्त जमीन खरीदने वालों के खिलाफ अगमकुआं थाने में जालसाजी की प्राथमिकी दर्ज करायी गयी. लेकिन स्थिति यह है कि अब तक केस का सुपरविजन तक नहीं हो पाया है. आरोपितों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है. उन्होंने कहा कि सरकार एक और वक्फ व अन्य सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा के लिए दृढ़ संकल्प दिखती है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने हाथ खड़ा कर दिया है. उन्होंने पुलिस से अभियुक्तों को तुरंत गिरफ्तार करने और वक्फ बोर्ड वक्फ बोर्ड एक्ट 2013 के अनुसार बेची गयी जमीन को खाली कराने की मांग की है. उन्होंने बची हुई जमीन को संरक्षण देने की भी मांग की है.

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