संवाददाता,पटनाराज्य सरकार को नरसंहार के मामलों में अभियुक्तों के बरी होने पर पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना चाहिए. सरकार को यह सलाह पूर्व सांसद शिवानंद तिवारी ने दी है. उन्होंने मुख्य न्यायाधीश से विमर्श कर नरसंहार के आरोपितों को सजा दिलवाने के लिए दोबारा केस खुलवाने की व्यवस्था करने की मांग की है. शिवानंद ने कहा कि नरसंहार के मामले में हाल के कई फैसलों से यह साफ हो गया है कि राज्य की अदालतों में न्याय नहीं मिलता है.भेड़-बकरियों की तरह गरीब-गुरबा मार दिये जाते हैं और वषार्ें सुनवाई के बाद अदालत अभियुक्तों को सबूत के अभाव में बरी कर देती है. उन्होंने कहा कि निचली अदालतों से यदि सजा हो भी गयी,तो लोग हाइकोर्ट से बरी कर दिये जाते हैं. उन्होंने कहा कि जब कचरा नहीं उठाने वाले अधिकारियों की हाइकोर्ट ऐसी तैसी करती है,तो नरसंहार मामले में ठीक से जांच नहीं किये जाने पर निगरानी से दोबारा जांच के आदेश क्यों नहीं देती.
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मुख्य न्यायाधीश से विमर्श करे सरकार : शिवानंद
संवाददाता,पटनाराज्य सरकार को नरसंहार के मामलों में अभियुक्तों के बरी होने पर पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना चाहिए. सरकार को यह सलाह पूर्व सांसद शिवानंद तिवारी ने दी है. उन्होंने मुख्य न्यायाधीश से विमर्श कर नरसंहार के आरोपितों को सजा दिलवाने के लिए दोबारा केस खुलवाने की व्यवस्था करने की […]
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